हरियाणा

हरियाणा राज्य पशु कल्याण बोर्ड का गठन

चंडीगढ़,
हरियाणा सरकार ने पशुओं के कल्याण के लिए हरियाणा राज्य पशु कल्याण बोर्ड का गठन करके इसके अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किए हैं।
पशु पालन एवं डेयरी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक, मुख्य वन्यजीव वार्डन और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का एक प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे और पशु पालन एवं डेयरी विभाग के महानिदेशकबोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, रोहतक के डॉ. जगदीश मलिक, गुरुग्राम के ब्रिगेडियर समन्दर सिंह चौहान, रानिया के शीशपाल काम्बोज, ठोल के रविन्द्र कुमार सांगवान, करनाल के महिपाल राणा और सफीदों के शशिपाल बैरागी को बोर्ड का गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम,1960, पंजाब गाय वध(हरियाणा संशोधन) का निषेध अधिनियम,1980, मवेशी अपराध अधिनियम, 1871 और हरियाणा राज्य में लागू पशु कल्याण के लिए अन्य अधिनियम/विनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। बोर्ड संबंधित विभागों/एजेंसियों को दिशानिर्देश दे सकता है और इस संबंध में उनके प्रदर्शन की समीक्षा कर सकता है। बोर्ड दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए मवेशियों के संरक्षण और विकास से संबंधित गतिविधियों को समन्वयित करेगा और उचित रूप से गौशाला की स्थापना और पशुधन के विकास से संबंधित मामलों में गौशाला और बाड़ों की गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय करेगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड फीड और चारे के उत्पादन को बढ़ाने, शुष्क मवेशियों के बचाव, बछड़ों की देखभाल, बेसहारा पशुओं को पकडऩे और उनके उचित पुनर्वास के संबंध में विभिन्न योजनाओं का समन्वय और समीक्षा करेगा। बोर्ड मवेशियों के संरक्षण और विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी करेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा और इसकी त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाएगी। बोर्ड की अवधि दो वर्ष की होगी लेकिन सरकार को बोर्ड की कार्यावधि बढ़ाने या घटाने या बोर्ड की पुनर्गठन करने का अधिकार होगा।

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