आदमपुर (अग्रवाल)
किसान आंदोलन के नाम गुंडागर्दी कर रहे असामाजिक तत्वों की अब खैर नही है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। शनिवार को गांव सदलपुर में किसान आंदोलन के नाम पर कुछ युवकों द्वारा सब्जी की गाड़ी जबरन खाली करवाने और चालक के साथ मारपीट करने के आरोप में आदमपुर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में सब्जी विक्रेता वकील बिश्नोई ने कहा है कि शनिवार को उसने फतेहाबाद की सब्जी मंडी से 95 हजार रुपए से सब्जी और फल खरीदे थे। सब्जी को आदमपुर दुकान पर लाने के लिए उसने किराए पर गाड़ी की। गाड़ी चालक सब्जी लेकर जैसे ही सदलपुर के नहर पुल पर पहुंचा तो राकेश बिश्नोई और उसके 8/10 साथियों ने गाड़ी को रुकवा लिया। इन लोगों ने गाड़ी चालक के साथ मारपीट की और गाड़ी को जबरन लेकर गौशाला में आ गए।
गौशाला में आने के बाद राकेश और उसके दोस्तों ने उसकी पूरी सब्जी गायों के आगे डाल दी। इससे उसको अार्थिक नुकसान हुआ और साथ ही पूरे आदमपुर क्षेत्र के सब्जी विक्रेताओं में भय का माहौल बन गया।
आमदपुर पुलिस ने वकील बिश्नोई की शिकायत पर राकेश बिश्नोई को नामजद करते हुए 8/10 अन्य के खिलाफ धारा 147,149, 323, 341, 427 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश आरंभ कर दी है।
क्या है इन धाराओं के तहत सजा
धारा 427 आईपीसी के तहत ऐसी कोई कुचेष्टा जिसमें पचास रुपए या उससे अधिक की हानि या नुकसान हो, तो आरोपी को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के तहत पीड़ित को मुआवजा देकर समझौता भी किया जा सकता है।
धारा 341 आईपीसी के तहत किसी को अनुचित तरीके से रस्ते में रोकना, मारपीट करना और छीनाझपटी करना आता है। इसमें जमानत हो जाती है। धारा 323 आईपीसी के तरह मारपीट करने का मामला आता है। वहीं धारा 147 व 149 आईपीसी में समुह द्वारा अपराध को अंजाम दिया जाना आता है। इस धारा में समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें 2 वर्ष की सजा और जुर्माना लगता है। जमानत भी हो जाती है।