फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
स्वास्थ्य विभाग ने वीडीएसटी प्रा.लि. को नोटिस जारी कर खाने की आइटम बेचने को लेकर जवाब—तलब किया है। कंपनी को एफएसएस एक्ट 2006 के तहत नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का अभी तक कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के designated officer द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने एफएसएस एक्ट 2006 के तहत खाने की आइटम बेचने के नियमों की अवहेलना की है। 1 जून से जारी किए गए इस नोटिस के जवाब के लिए 1 सप्ताह का दिया गया है। आज जवाब देने का आखिरी दिन है। लेकिन दोपहर तक नहीं कंपनी की ओर से विभाग को नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है।
नोटिस में जवाब न देने पर स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर एफएसएस एक्ट के तहत कंपनी के मालिक को सजा के साथ-साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। विभाग के designated officer ने साफ किया कि वे 5 बजे तक कंपनी के जवाब का इंतजार कर रहे है—इसके बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।