पानीपत (प्रवीण भारद्वाज)
नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के एक दोषी को न्यायालय ने 10 साल के कारावास व 61 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। 61 में से 60 हजार रुपए पीड़ित को दिए जाएंगे। मामले में दूसरे आरोपी स्कूल संचालक को बरी कर दिया गया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिबाला चौहान ने गुरुवार को सुनाया है।
क्या था मामला
13 फरवरी 2016 को एक नाबालिग लड़की ने मां के साथ महिला थाने में पहुंचकर शिकायत दी कि 20 जनवरी 2016 को गोपाल कॉलोनी के सुनील पुत्र प्रकाश और अटावला के मदन सिंह उर्फ बदन सिंह ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
पीड़िता ने बताया था कि मामले का दूसरा आरोपी मदन सिंह द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल का संचालक है। पुलिस ने 13 फरवरी को ही मदन सिंह और 16 फरवरी को सुनील को गिरफ्तार किया था। बाद में मदन सिंह पर आरोप सिद्ध न होने पर उसे केस से डिस्चार्ज कर दिया गया था।
पुलिस ने सिर्फ सुनील के खिलाफ चालान पेश किया था। कोर्ट ने मदन सिंह को केस में आरोपी बनाया। दोनों के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। 5 जून को न्यायालय ने सुनील को दोषी करार दिया था, जबकि मदन सिंह को बरी कर दिया। गुरुवार को सुनील को सजा सुनाई गई।