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दे रहे हैं चंदा तो 2 हजार से ज्यादा न दें कैश, लगेगा जुर्माना

आय कर विभाग टैक्स के नियमों को लेकर आम आदमी को समय-समय पर जागरूक करता रहता है। इसी के तहत विभाग ने साफ किया है कि आप घर खरीदने व बेचने के दौरान 20 हजार से ज्यादा का कैश में लेन-देन नहीं कर सकते। आय कर विभाग ने इस संबंध में एक एडवायजरी जारी की है। इसमें उसने कहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं, तो आपको 20 हजार रुपये से ज्यादा का लेन-देन में कैश में नहीं करना चाहिए।

विभाग ने साफ किया है कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके ख‍िलाफ कार्रवाई की जा सकती है और आप पर ऐसा करने के लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

2 लाख रुपये से ज्यादा कैश में लेन-देन न करें
विभाग ने इसके साथ ही बताया है कि आपको एक दिन में एक या एक से ज्यादा लेन-देन करने के दौरान 2 लाख रुपये से ज्यादा का कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए।

यहां 10 हजार है कैशलेस लेन-देन की सीमा
एडवायजरी के मुताबिक अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं या फिर आप डॉक्टर, वकील अथवा सीए हैं, तो प्रोफेशन से जुड़े खर्च के लिए आप 10,000 रुपये से ज्यादा का कैश में भुगतान नहीं कर सकते।

दे रहे हैं चंदा तो रखे ध्यान
अगर आप किसी राजनीतिक दल अथवा ट्रस्ट को चंदा दे रहे हैं, तो ऐसे में भी कैश में लेन-देन की सीमा तय है। इस काम के लिए आप महज 2000 रुपये की रकम नकद दे सकते हैं।

अगर आप आयकर विभाग की तरफ से जारी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। दोषी पाए जाने पर आयकर विभाग आप पर इसके लिए पेनल्टी वसूल सकता है।

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