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युवती पर फैंका था तेजाब, हाईकोर्ट ने कर दी आरोपी की सजा माफ—जानें पूरा मामला

मुम्बई,
एक अनोखा मामला सामने आया है। पहले एक व्यक्ति ने लड़की पर तेजाब फेंका। फिर उससे शादी कर ली और अब उस लड़की की खूबसूरती वापस लाने के लिए अपनी स्किन उसको देना चाहता है। एनबीटी की खबर के अनुसार हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस ऐसिड अटैक केस में दोषी शख्स को उम्रकैद की सजा से मुक्त कर दिया है। दोषी व्यक्ति और पीड़िता शादी कर चुके हैं।

सजा को दी थी हाईकोर्ट में चुनौती
अनिल पाटिल नाम के इस व्यक्ति को दिसंबर 2013 में खेड़ सेशन कोर्ट ने धारा 326 के तहत ऐसिड उड़ेलने के जुर्म में दोषी करार दिया था। इस मामले में इसे उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके बाद अनिल ने हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जहां उन्होंने इसे ‘पूर्ण रूप से असंगत सजा’ करार दिया। हालांकि उसने दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी।

महिला की खूबसूरती लाना चाहता है वापस
ऐसिड अटैक में दोषी अनिल अब पीड़ित लड़की की खूबसूरती उसे वापस लौटाना चाहता है। इसके लिए वह पीड़िता की प्लास्टिक सर्जरी के लिए अपनी स्किन दान करना चाहता है। वहीं दोषी अनिल पाटिल ने कहा कि परस्पर सहमति से दोनों के बीच सुलह हो गई है और अब वह एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं। उसने कहा कि वह पीड़िता की प्लास्टिक सर्जरी के लिए भुगतान भी करेंगे।

हाई कोर्ट ने सजा से मुक्त किया
हाई कोर्ट में जस्टिस भूषण गवई और सारंग कोटवाल की बेंच ने 27 जून को दोषी व्यक्ति के समर्थन में आकर कहा कि 8 साल की सजा मामले के तथ्य को देखते हुए पर्याप्त से ज्यादा है और जिसे वह पहले ही भोग चुका है। कोर्ट ने कहा, ‘यह घटना आरोपी और पीड़िता के बीच अफेयर का नतीजा मालूम होती है।’

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Jeewan Aadhar Editor Desk

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