हिसार

कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे व लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध, धारा 144 लागू

हिसार,
अतिरिक्त जिलाधीश अमरजीत सिंह मान ने कांवड़ यात्रा के दौरान 9 अगस्त तक हांसी पुलिस जिला की परिधि में डीजे व लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू की है।
अतिरिक्त जिलाधीश ने बताया कि हांसी पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान 9 अगस्त तक श्रद्धालुओं द्वारा कांवड़ सेवा वाहनो पर लगाए गए डीजे, लाउड स्पीकर व तेज घ्वनी के वाद्य यंत्रों से ध्वनी प्रदूषण व यातायात बाधित होता है। इसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक द्वारा हांसी जिला पुलिस की परिधि में डीजे, ड्रम, ढोल, बैंड बाजा तथा पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है।
उन्होंने बताया कि सुचारू यातायात व्यवस्था व किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए 9 अगस्त तक कांवड़ यात्रा के दौरान हांसी में डीजे व लाउड स्पीकर तथा पटाखे आदि के बजाने पर प्रतिबंध लगाते हुए इस क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।

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Jeewan Aadhar Editor Desk

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