हिसार

अर्बन एस्टेट गैंगवार : 23 लोगों को मिली आजीवन कारावास की सजा

हिसार,
करीब साढ़े छह साल पहले अर्बन एस्टेट में हुए गैंगवार में कोर्ट ने 23 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी है। मामले में 35 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने बाकि आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी नाबालिग है—उसका मामला अभी ज्यूनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
विस्तृत जानकारी के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. पंकज की अदालत ने इस बहुचर्तित मामले की सुनवाई करते हुए आज सुरेंद्र गुट के खिलाफ फैंसला सुनाया। अदालत ने 23 आरोपियों को चानौत निवासी संदीप की गोली मारकर हत्या करने व फायरिंग करके दहशत फैलाने के मामले में तमाम गवाही व सबूतों के आधार पर एक सप्ताह पहले दोषी करार दिया था। मामले में आज अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बता दें, 30 दिसंबर 2012 को गुर्जर गुट के खिलाफ समुंद्र बिसला ने सिविल लाइन थाना में कर्णसिंह सहित 35 आरोपियों के खिलाफ शिकायत देते हुए आरोप लगाया था कि इन लोगों ने उनके मकान के आगे गालियां देते हुए उकसाने का काम किया। इस पर समु्ंद्र सिंह बिसला अपने भाई विक्रम बिसला व मां रिसाली देवी के साथ उलहाना देने के लिए सुरेंद्र सिंह के घर गए थे। यहां पर मामला सुलझने के स्थान पर कहासूनी में बदल गया। इसके बाद समुंद्र सिंह बिसला परिवार सहित वापिस अपने घर आ गए।
बाद में सुरेंद्र गुर्जर अपने साथियों सहित बिसला के मकान के आगे पहुंचा और फायरिंग आरंभ कर दी। इनमें से एक गोली संदीप बिसला को लगी और उसकी मौत हो गई। गुर्जर गुट के लोगों के हमले से बचने के लिए बिसला गुट ने गोलियां चलाई। उस दौरान करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। बाद में गुर्जर गुट को बिसला गुट से एक युवक की मौत का पता चला तो वे जश्न मानते हुए हथियार लहराने लगे और धमकी देकर मौके से चले गए थे।

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