सिरसा

लॉकडाउन : ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे ठीकरी पहरे : जिलाधीश

सिरसा,
कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा देशभर में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके दृष्टिïगत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ान ने द पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3(1) के अधीन निहित शक्तियों के तहत जिला की सभी ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों को ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं। जिला के सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में संबंधित नगर परिषद/ नगरपालिका/ ग्राम पंचायत से सम्पर्क बनाए रखेंगे। इन आदेशेां की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक-दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से इस महामारी के फैलने का अंदेशा बना रहता है। इसी के मद्देनजर गांवों/स्थानीय निकाय में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए है।

लॉकडाउन में सहयोग के लिए करवा सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। ऐसी किसी भी स्थिति में स्वयंसेवक डॉक्टरों, नर्सों, शिक्षाविदों, होम डिलीवरी की उपलब्धता की आवश्यकता होगी। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक वैबपोर्टल सीओवीआइडीएसएसहरियाणाडॉटइन बनाया गया है, जिस पर इच्छुक स्वयंसेवी व्यक्ति अपनी ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा इन स्वयंसेवियों की सेवाओं का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा पोर्टल पर आने वाने आवेदनों को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, सिरसा को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, उनकी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने की जिम्मेवारी रहेगी।

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Jeewan Aadhar Editor Desk

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