फतेहाबाद,
उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जिला फतेहाबाद को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। उक्त लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवा अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जिला में स्थित सभी सरकारी, सहकारी, प्राइवेट खाद, बीज व कीटनाशक विक्रेताओं को पूरे सप्ताह (रविवार को छोडक़र) को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक इन कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। उपायुक्त ने बताया कि जिला फतेहाबाद में नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पानीपत से रोड द्वारा खाद की लॉकडाउन अवधि में किसानों को खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतू इसे लॉकडाउन मुक्त किया जाता है। जिला फतेहाबाद में खाद के आवागमन व आपूर्ति हेतू रेल हैड/रैक प्वाइंट से (भट्टू व टोहाना)व रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा खाद की किसानों को आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतू इसके आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि संबंधित दुकानदार दुकान के आगे हाथ धोने के लिए व्यवस्था की जाएं, जिसमें साबुन व सैनिटाइजर रखना सुनिश्चित किया जाएं, सभी दुकानदार सामाजिक दूरी को बनाए रखेंगे और दुकानों के आगे सर्कल बनाएंगे, एक समय में एक साथ पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे, ताकि धारा 144 की पालना सुनिश्चित हो सके, खाद की अनलोडिंग करते समय लेबर द्वारा मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएं। उपरोक्त सेवाओं को शर्तों सहित अनुमति प्रदान की गई है।
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