फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में दुकानदार को 14 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। दुकानदार ने एक किसान को घटिया क्वालिटी की कंटीली तार बेची थी।
मामले के अनुसार गांव बड़ोपल निवासी किसान राजेश कुमार को खेत की बाडबंदी के लिए कंटीली तार व लोहे की एंगल चाहिए थी। राजेश ने करीब 40 हजार रुपये खर्च कर शहर की सिंगला ट्रेडिंग कंपनी नामक फर्म से 28 हजार रुपये की कंटीली तार व 12 हजार रुपये की एंगल खरीदी थी। दुकानदार ने कहा था कि तारें अच्छी क्वालिटी की हैं और इनमें जंग नहीं लगेगा। कुछ दिन बात तारों में जंग लग गया और तारें टूटनी शुरू हो गई। खरीदार राजेश कुमार ने अपनी समस्या दुकानदार के समक्ष रखी। दुकानदार ने कहा कि जिस कंपनी से उन्होंने तारें खरीदी थी, वे अब उस कंपनी से नाता तोड़ चुके हैं और अब उस कंपनी का डीलर कोई और है। यह कहते हुए फर्म संचालक ने कोई राहत देने से मना कर दिया।
इसके बाद राजेश कुमार ने उपरोक्ता फोरम में शिकायत दायर की जिसमें अब फैसला आया है। शिकायतकर्ता के वकील प्रदीप जांगड़ा ने बताया कि उपभोक्ता फोरम ने माना है कि तारों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसलिए फोरम ने तारों की आधी कीमत यानी 14 हजार रुपये हर्जाने के रूप में लौटाने को कहा है। फोरम ने कहा कि यह राशि फैसले के 45 दिन के भीतर दुकानदार शिकायतकर्ता को अदा करेगा।