सिरसा,
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि लॉकडाउन जारी है लेकिन लोगों की सुविधा को देखते हुए कई दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानदार या प्रतिष्ठान यह ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना की उल्लंघना न हो, सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों की उल्लंघना पाए जाने पर संबंधित दुकानदार या प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने की रहेगी छूट :
मेडिकल स्टोर, सभी प्रकार के अस्पताल, सभी प्रकार के कृषि यंत्र दुकानें, खाद, बीज, पेस्टीसाइडस की दुकानें, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, आटा-तेल मिल, चावल फैक्ट्रीयां, ईंट-भटठा, आटा चक्की मिल, धोबी की दुकानें, पैट्रोल पंप, टायर पंचर की दुकानें, हरा चारा टाल, सब्जी फ्रुटस की दुकानें, ऑप्टीशियन्स की दुकानें, सुविधा सेंटर, गैस ऐजेंसी, ड्राई फ्रंूटस, किरयाणा दुकानें, दूध-पनीर की दुकानें, बैंक, एटीएम, वाटर कैंपर, ई-कॉमर्स कंपनी, आयुष दुकानें, पशु आहार की दुकानें, डेयरी, गोदाम वेयर हाऊस, ऑनलाइन स्वीटस होम डीलवरी, ऑनलाइन रेस्टोरेंट होम डिलवरी, हाईवे ढाबे, कोरियर सर्विस, बेकरी की दुकानें होम डिलवरी, मिस्त्री मार्केट, कृषि यंत्र स्पेयर पार्टस की दुकानें-गैराज, गाडिय़ों के वॉशिंग सैंटर व ट्रांसपोर्ट कंपनी शामिल हैं।
ये संस्थान/प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे
पनवाड़ी की दुकानें, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, लोहा मंडी की दुकानें, पलंबर, सैनेटरी की दुकनें, कपड़े-जूते की दुकानें, मनियारी की दुकानें, सुनार की दुकानें, सभी प्रकार के शोरूम, बर्तनों की दुकानें, टेलर की दुकानें, होटल, ढाबे, इलैक्ट्रोक्सि सामान की दुकानें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फर्नीचर की दुकानें, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा साहिब, सभी धार्मिक स्थल, पर्यटल स्थल, फूलवारी की दुकानें, फोटो स्टूडियो, मैरिज पैलेस, सभी प्रकार के ऑटो, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, सभी प्रकार की रंग रोगन की दुकान, गिफ्ट स्टोर, बच्चों के खिलौने की दुकानें, घडियों की दुकानें, दुपटटा रंगाई की दुकानें, रेडीमेड कपड़े की दुकानें, सभी प्रकार के गन हाउस की दुकानें, प्राईवेट कंपनी व ऑफिस, प्रॉपर्टी डीलर की दुकानें, न्यायालय, स्टाम्पस, लक्कड़ मंडी, जूस की दुकानें, फास्ट फूड की दुकानें व रेहडिय़ा, स्टेडियम, कल्ब जिम, अंडे की दुकानें, चाय कॉफी की दुकानें, गाडियों के शोरूम, कंप्यूटर की दुकानें, मोबाइल की दुकानें व शो रूम, मॉलस, सिनेमा हाल, तंबाकू की दुकानें, म्यूजिक शोरूम व दुकानें, हॉस्टल, टैक्सी स्टेंड शामिल है। इसके अलावा किताबों की दुकानों(होम डिलवरी) तथा मार्बल टाइल्स की दुकानों को सीमित छुट रहेगी।