नई दिल्ली,
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत देने के लिए कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानों को शनिवार से खोलने की मंजूरी दी है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत होगी।
Hair salons & barber shops render services. Our order is applicable on shops which deal in sale of items. There is no order to open barber shops & hair salons. There is no order to open liquor shops too: Joint Secretary (Home Affairs) Punya Salila Srivastava #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/miqhRlFUPj
— ANI (@ANI) April 25, 2020
गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने ट्वीट कर यह स्पष्ट किया है कि नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर सेवा प्रदान करने वाली इकाई हैं। हमारा आदेश उन दुकानों के लिए है, जो वस्तुओं की बिक्री करती हैं। इसलिए नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर को खोलने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसके अलावा शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा।
साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी, जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।इस आदेश के बावजूद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल अभी बंद ही रहेंगे। गृह मंत्रलाय ने अपने कल के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को काम करने की इजाजत नही दी है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने मॉल और सिंगल ब्रांड मेगा स्टोर को भी न खोलने का आदेश दिया है।