सिरसा

लॉकडाउन : शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अति आवश्यक कार्य के लिए होगा आवागमन : बिढ़ान

लॉकडाउन में आदेशों की कड़ाई से अनुपालना को लेकर जिलाधीश ने जिला में की धारा 144 लागू

सिरसा,
कोविड-19 संक्रमण के फैलाव व इसकी रोकथाम को लेकर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। अब लॉकडाउन को 17 मई तक किया गया है। जिला में लॉकडाउन के तहत जारी आदेशों की अनुपालना को कड़ाई से लागू करने के उद्ेश्य से जिलाधीश रमेश चंद्र बिढान ने धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने लॉक डाउन की अवधि के दौरान जिला में धारा 144 के तहत लोगों को आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों के तहत कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए इस दौरान सार्वजनिक स्थान पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक लॉक डाउन के नियमों की पालना करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोड़कर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पर पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने अपने आदशों में कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और दस साल के कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। जिलाधीश के आदेशानुसार किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Related posts

कोरोना वायरस : आवश्यक वस्तुओं संबंधी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

नामधारी और हिंदू समाज मिलकर करें समाज की सेवा— मोहन भागवत

Jeewan Aadhar Editor Desk

लॉकडाउन में घरों में रहकर महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें : सांसद दुग्गल

Jeewan Aadhar Editor Desk