सिरसा

मास्क न पहनने व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर होगा 500 रुपये जुर्माना : डीसी बिढ़ान

सिरसा,
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आदेशों की कड़ाई से पालना के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद /पालिका, स्टेशन हाउस ऑफिसर, संबङ्क्षधत हस्पताल/सीएचसी/पीएचसी के मेडिकल ऑफिसर को उक्त हिदायत की उल्लंघना करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। उन्होंने बताया कि महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक हित में घर से बाहर, सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना या चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा। आदेशों के अनुसार इन पाबंदियों का उल्लंघनकर्ता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा जुर्माना न भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिले में चाइना डोर पर प्रतिबंध
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि विदेश व्यापार निदेशालय के निर्देशानुसार जिला में लोगों द्वारा पतंग उड़ाने के लिए उपयोग में लाई जा रही चाइना डोर / घर्षण की तार के प्रयोग, खरीद बेच व स्टोरेज पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बताया कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डोर/मांझा आमतौर पर नायलॉन व अन्य सिंथेटिक नॉन बॉयो धागों की बनी होती है। इससे बड़े व बच्चों के हाथ जख्मी होने का अंदेशा रहता है और पक्षियों के लिए भी घातक साबित होती है जिससे व्यक्ति व पक्षी की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए सार्वजनिक हित के तहत यह प्रतिबंध चीन से सप्लाई हुए मांझे व भारत में बड़े पैमाने पर निर्मित मांझे दोनों पर लगाया गया है।

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Jeewan Aadhar Editor Desk