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लॉकडाउन 5.0 बना अनलॉक वन, स्कूल जुलाई तक बंद..जानें क्या खुलेगा—क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली,
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इसमें पूरी पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट मिलेगी । ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।

गाइडलाइन के अनुसार अब रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इसका अर्थ यह है कि अब रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकेगी।
इसके अलावा किसी भी राज्य में जाने के लिए अब अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। कंटेनमेंट जोन में जारी सख्ती रहेगी। मास्क लगाना जरुरी कर दिया गया है। इसी प्रकार से दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोले जायेंगे। साथ ही राज्यों को अधिकार है कि वे गाइडलाइन को कड़ी कर सकते हैं।

लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। सिनेमा भी फिलहाल बंद रहेंगे। शादी में केवल 50 लोग और मौत के समय केवल 20 लोग ही शामिल होंगे। किसी भी सूरत में भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जायेगी।

चरण I: सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी।

चरण 2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।

चरण 3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

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