फतेहाबाद

घटते जल स्तर की समस्या से बचने के लिए किसान धान की बजाय मक्का की खेती करें

टोहाना,
सरकार एवं उपायुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ के आदेशों की पालना में जिले के गांव करंडी में फसल विविधिकरण स्कीम अपनाने बारे कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों ने दौरा किया और किसानों को जागरूक किया। फसल विविधिकरण स्कीम अपनाने पर किसानों को होने वाले विभिन्न प्रकार के फायदों के बारे में भी विभाग के अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान कृषि यंत्रों की खरीद कर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एजीआरआईएचएआरवाईएएनए डॉट कॉम पर खरीदे गए कृषि यंत्र का बिल 30 जनू तक अपलोड कर सकते है।
संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंता), हरियाणा जगमिंदर नैन ने गत दिवस देर सांय गांव करंडी में फसल विविधिकरण स्कीम के तहत किसान कुलवंत द्वारा ठेके पर ली गई पंचायती जमीन पर स्वयं नुमेटिक प्लांटर मशीन चला कर मक्का की बिजाई की व किसान द्वारा की गई मक्के की बिजाई का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया की घटते जल स्तर की समस्या से बचने के लिए किसान धान की बजाय मक्का की खेती करें। इसके लिए सरकार 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से उन किसानों को प्रोत्साहन राशी भी देगी, जिन किसानों ने पिछले वर्ष धान की फसल उगाई थी और इस बार उन्हीं खेतों में मक्का की फसल लगाएंगे। सरकार मक्का बिजाई की मशीन नुमेटिक मक्का प्लांटर व मेज प्लांटर पर अनुदान भी दे रही है।
उन्होंने बताया की विभाग में एक मक्का बिजाई मशीन व डीएसआर मशीन उपलब्ध है, जो किसानों को निशुल्क बिजाई के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि यंत्र नुमेटिक प्लांटर मशीन, डीएसआर मशीन, राईश ट्रांसप्लांटर व मक्का बिजाई मशीन भी 50 प्रतिशत अनुदान पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि नुमेटिक प्लांटर मशीन पर अधिकतम 2 लाख 25 हजार रुपये, डीएसआर मशीन पर अधिकतम 20 हजार रुपये, राईश ट्रांसप्लांटर पर अधिकतम 5 लाख रुपये, मक्का बिजाई मशीन पर अधिकतम 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जा है। किसान कृषि यंत्रों की खरीद कर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एजीआरआईएचएआरवाईएएनए डॉट कॉम पर खरीदे गए कृषि यंत्र का बिल 30 जनू तक अपलोड कर सकते है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक नेे पिछले 4 वर्षो के दौरान उन कृषि यंत्रो पर लाभ न लिया हो और आवेदन के नाम पर 35 एचपी या उससे अधिक का ट्रैक्टर वैध आरसी सहित जिला में रजिस्टर है (केवल ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र हेतु) तथा जिला में स्वयं या माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी के नाम जिला में कृषि भूमि नाम होनी चाहिए। इस अवसर पर डीएसपी उमेद लोहान, सहायक कृषि अभियंता फतेहाबाद सुभाष भाम्बू, शक्तिमान कंपनी से दिनेश बेनीवाल सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

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Jeewan Aadhar Editor Desk

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