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ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली,
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोनावायरस को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की वैलिडिटी 30 सितंबर तक और बढ़ा दी। मार्च में यह मियाद 30 जून तक बढ़ाई गई थी। मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी हो गए और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में एडवायजरी जारी की गई।

इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने 30 मार्च को कोरोना संकट की वजह से गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की मियाद 30 जून तक बढ़ाई थी। यह छूट उन गाड़ियों के लिए थी, जिसकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से 31 मई के बीच खत्म हो रही थी। सरकार ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिए थे वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी वे तीस जून तक सभी दस्तावेजों को वैध मानें।

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