हिसार

धारा 144 के तहत कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया

रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा

हिसार,
जिलाधीश डॉ. प्रियंका सोनी ने जिला में धारा 144 के तहत कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के आदेशों को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही जिला में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक व्यक्तिगत आवाजाही पर रोक भी लागू रहेगी।
जिलाधीश ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार देशभर में लॉकडाउन के संबंध में नए आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की सख्त अनुपालना की अवधि को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नई गाइडलाइंस के क्लॉज 2 के तहत व्यक्तिगत गतिविधियों को भी स्पष्ट करते हुए रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर रोक लागू रखी गई है। आवश्यक सेवाओं, शिफ्टों में कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों की गतिविधियों, राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर व्यक्तियों व वस्तुओं की आवाजाही, कार्गो की लोडिंग व अनलोडिंग तथा बस, ट्रेन व हवाई यात्रा के बाद घर जाने वाले व्यक्तियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
उन्होंने बताया कि जनता के स्वास्थ्य व सुरक्षा के मद्देनजर जिला में भी कंेद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों की अनुपालना में धारा 144 के तहत 31 जुलाई तक के लिए रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक बाहरी गतिविधियों व आवाजाही पर रोक लागू की जाती है। इसके साथ ही सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के नियमों की सख्त अनुपालना करवाई जाएगी। इन आदेशों की अवहेलना करने के दोषी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 तथा 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने सेक्टर 27-28 के कंटेनमेंट जोन को रद्द किया
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने सिविल सर्जन की अनुशंसा पर सेक्टर 27-28 में लागू किए गए कंटेनमेंट जोन के आदेश को रद्द कर दिया है। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना केस पाए जाने के बाद 29 जून को सेक्टर 27-28 के प्लॉट नंबर 123 को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश दिए गए थे। सिविल सर्जन ने इस कंटेनमेंट जोन को रद्द करने का अनुरोध किया है जिसके आधार पर प्लॉट नंबर 123 में बनाए गए कंटेनमेंट जोन के आदेश को रद्द किया जाता है।

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