हिसार

गलत जानकारी देने पर आदमपुर तहसीलदार, हिसार के सिटी मजिस्ट्रेट व एसडीएम को पूरे रिकार्ड के साथ पेश होने का आदेश

चंडीगढ़,
राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार के तहत गलत जानकारी देने पर कड़ा रूख अपनाते हुए हिसार के सिटी मजिस्ट्रेट व एसडीएम को 30 जुलाई को आयोग के कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है। राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने यह आदेश हिसार निवासी राज सिंह द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए जारी किया।

शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि उसके पिता आदमपुर तहसील में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। अपने एक्सग्रेसिया केस के बारे में उसने तहसील आफिस से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, लेकिन उसे गलत जानकारी दी गई।

मजबूरन उसे आयोग के सामने शिकायत दायर करनी पड़ रही है। आयोग ने शिकायत के दौरान याची द्वारा पेश दस्तावेज देखे तो पाया कि वास्तव में उसे गलत सूचना दी गई है। इस पर आयोग ने हिसार के सिटी मजिस्ट्रेट व एसडीएम जो राज्य जन सूचना अधिकारी भी है को कारण बताओं नोटिस जारी किया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कोई जवाब दायर नहीं किया।

इस पर कड़ा रूख अपनाते हुए आयोग ने हिसार के सिटी मजिस्ट्रेट व एसडीएम, व आदमपुर के तहसीलदार को आयोग के कार्यालय में इस मामले से जुड़े पूरे रिकार्ड के साथ पेश होने का आदेश दिया है। आयोग ने यह भी चेतावनी जारी की है कि अगर कोई अधिकारी पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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Jeewan Aadhar Editor Desk