हिसार

बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाने वालों पर सख्त हुई जिला पुलिस

विभिन्न थाना क्षेत्रों में चार केस दर्ज, लाउड स्पीकर व वाहन कब्जे में लिए

एसपी ने एक दिन पूर्व ही दिए थे ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश

हिसार,
पुलिस ने जिला भर में बिना अनुमति लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने एक दिन पूर्व ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न स्थानों पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है। पड़ाव पुलिस चौकी की टीम ने गश्त के दौरान पड़ाव चौक से बोलेरो गाड़ी पर लाउड स्पीकर लगा कर जोर—जोर से अदरक बेचने की अनाउंसमेंट कर रहे सोनीपत के भावड़ गांव निवासी मंजीत को बोलरो गाड़ी सहित गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने मंजीत से सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति व गाड़ी के कागजात दिखाने बारे पूछा जिस पर मंजीत ने गाड़ी के कागजात तो पेश कर दिए लेकिन लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति के कागज पेश नहीं कर पाया। इस पर लाउड स्पीकर व गाड़ी को कब्जा में लेकर मंजीत के खिलाफ हिसार शहर थाना में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया।
इसके अलावा सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम ने सेक्टर 16-17 टी प्वाइंट से हिसार के वार्ड नंबर 4 स्थित बड़वाली ढाणी निवासी कार्तिक को अपने थ्री व्हीलर पर लाउड स्पीकर लगाकर जोर—जोर से बिना किसी अनुमति के अनाउंसमेंट कर सब्जी बेचते हुए काबू किया। पुलिस टीम ने गाड़ी व लाउड स्पीकर को कब्जे में लेकर कार्तिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 268/269/270/291 व एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।
हिसार सदर थाना की टीम ने गांव सातरोड खास से राजस्थान के जोधपुर जिला के गांव भटिंडा निवासी मुकेश को मोटर साइकिल पर बिना किसी अनुमति के लाउड स्पीकर लगा कर जोर—जोर से अनाउंसमेंट करते हुए सजावटी सामान बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुकेश के खिलाफ सदर थाना में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है।
थाना अर्बन एस्टेट की पुलिस टीम ने जिंदल चौक पर बिना किसी अनुमति के टाटा एस गाड़ी पर लाउड स्पीकर लगा जोर—जोर से अनाउंसमेंट कर फल बेच रहे श्यामलाल ढाणी निवासी हीरा सिंह को गिरफ्तार किया। टाटा एस गाड़ी व लाउड स्पीकर को कब्जे में पुलिस ने हीरा सिंह के खिलाफ थाना अर्बन एस्टेट में आईपीसी की धारा 188/290 व ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

Related posts

कॉलेज से बाइक चुराया, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Jeewan Aadhar Editor Desk

डाबड़ा चौक व आधार अस्पताल चौक पर लगेंगी ट्रेफिक लाइटें

Jeewan Aadhar Editor Desk

हिसार में कोविड केयर सेंटर की ग्रील उखाड़कर बंदी फरार, पुलिस जुटी तलाश में