फतेहाबाद

फतेहाबाद : जिला कल्याण विभाग ने बीआर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत बांटे 21 लाख

उपायुक्त डा. नरहरि बांगड़ ने दिया योजना का विस्तार से ब्यौरा

फतेहाबाद,
जिला कल्याण विभाग ने डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जिला में 30 लाख रूपए की राशि से 60 लोगों को सहायता दी है।
उपायुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने विस्तार से बताया कि इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति-टपरीवास जाति के व्यक्तियों को जिनका मकान 10 वर्ष पुराना हो या पिछले 10 वर्षों से मकान के लिए किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया हो उनको आवास मुरम्मत के लिए 50000 रुपये की राशि दी जाति है। योजना का लाभ लेने के लिए मकान का फोटो, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, ग्राम सचिव की प्लॉट बारे रिपोर्ट, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक की बैंक कॉपी तथा मिस्त्री द्वारा अनुमानित खर्चा रिपोर्ट जरूरी है।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जाातीय विवाह शगुन योजना के तहत जिला में 10 लोगों को 18 लाख रूपये की राशि दी गई है। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति के लडक़े या लडक़ी से विवाह करने पर 250000 रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। यह राशि वर-वधू के संयुक्त खाते में जमा करवाई जाती है। इसके लिए वर-वधू का जन्म प्रमाण पत्र, दोनो का जाति प्रमाण पत्र, दोनो की संयुक्त बैंक कॉपी, दोनो का आधार कार्ड,दोनो का पैन कार्ड, दोनो का पहली शादी हाने का शपथ पत्र, शादी का रजिस्ट्रेशन, वर-वधू का वरमाला सहित फोटो आवश्यक दस्तावेज जरूरी है।
उपायुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति या जनजाति नियम 1995 के तहत जातिय आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि का अनाधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, बलात्कार, आगजनी तथा नरसंहार से पीडि़त हो, तो अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत 100000 रुपये से 825000 रुपये तक की आर्थिक सहायता पीडि़तों को प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ 22 लाभार्थियों को देते हुए 13 लाख 68 हजार रूपये की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए एफआईआर की प्रति, जाति प्रमाण पत्र, बैंक कॉपी, आधार कार्ड, राशन कार्ड आवश्यक दस्तावेज जरूरी है।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि डॉ. अंबेडकर मेघावी छात्र संशोधित योजना के तहत जिला में 262 छात्रों को 21 लाख रूपये की आर्थिक सहायात दी गई है। उन्होंने बताय कि अनुसूचित जाति, विमुक्त,अर्ध विमुक्त,टपरीवास एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा व उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में कक्षावार प्रतिष्ठता के आधार पर 6000 से 12000 रुपये तक वार्षिक छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति व पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए दसवीं कक्षा के छात्रों हेतू शहरी विद्यार्थियों के 70 तथा ग्रामीण विद्यार्थियों के 60 प्रतिष्ठता के आधार पर उपलब्ध है तथा पिछड़े वर्ग ब्लॉक बी छात्रों हेतू शहरी विद्यार्थियों के 80 तथा ग्रामीण विद्यार्थियों के 75 प्रतिष्ठता के आधार पर उपलब्ध है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति 12 वीं कक्षा के छात्रों हेतू शहरी विद्यार्थियों के 75 तथा ग्रामीण विद्यार्थियों के 70 प्रतिष्ठता के आधार पर उपलब्ध है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति स्नातक कक्षा के छात्रों हेतू शहरी विद्यार्थियों के 65 तथा ग्रामीण विद्यार्थियों के 60 प्रतिष्ठता के आधार पर उपलब्ध है। इस योजना का लाभ केवल 4.00 लाख तक की आमदनी के परिवार वाले विद्यार्थियों तथा जिन विद्यार्थियों ने आगे की कक्षा में दाखिला लिया हो उनको स्कीम का लाभ दिया जाता है। इसके लिए फोटोग्राफ, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी होने का प्रमाण पत्र, मार्कशीट,पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य से उच्च कक्षा में दाखिले बारे प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज जरूरी है।

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