हिसार,
वन विभाग व हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की विभिन्न सेवाओं व योजनाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि वन विभाग द्वारा पेड़ की कटाई, फॉरेस्ट लैंड के लिए एनओसी और सरल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाएं के लिए परिवार पहचान पत्र का जरूरी कर दिया गया है। इसी प्रकार हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की विभिन्न सेवाओं जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रोत्साहन हेतू वित्तीय सहायता, खेल गतिविधियों में प्रोत्साहन हेतू वित्तीय सहायता, वर्दी, किताबें और कापियों की सहायता राशि, कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिए वित्तीय विभिन्न प्रकार की सहायता राशि, साइकिल योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, दंत चिकित्सा योजना, विकलांगता योजना, शादी में श्रमिक की वित्तीय सहायता, कृत्रिम अंगों की वित्तीय सहायता, श्रमिक के आश्रितों को वित्तीय सहायता, एलटीसी योजना, मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना, छात्रवृत्ति योजना, सिलाई मशीन योजना, स्पेक्ट्रम योजना, खेल योजना और सरल मंच के माध्यम से वितरित की जाने वाली अन्य सभी सेवाओं के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है।