फतेहाबाद,
उपायुक्त डॉ. मुनीष नागपाल व पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शनिवार को फतेहाबाद में बनाए गए कंटेनमेंट जोन व शहर के विभिन्न वार्डों व क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा के प्रबंधों का भी जायजा लिया। उन्होंने पुराना बस अड्डा, सिरसा रोड, हिसार रोड, रतिया चुंगी, भट्टू रोड, बाल भारती स्कूल, शिव कॉलोनी, विचार आश्रम रोड आदि क्षेत्रों का दौरा किया।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने जिला फतेहाबाद सहित नौ जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए है। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि वीकेंड लॉकडाउन 3 मई सोमवार को प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगा। जिला में इन आदेशों के तहत कोई भी नागरिक अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। कोई भी वाहन और पैदल नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर घुमता हुआ नजर नहीं आएगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं के वाहनों, इस कार्य में लगे हुए लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों, ड्यूटी पर तैनात नगर निकाय कर्मियों, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, पुलिस, सीआईपीएफ, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार सहित कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों को पहचान पत्र साथ रखना होगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं के निर्माण करने वाले कर्मियों और राज्य के अंदर व बाहर आने वाले आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिला के जिस भी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव केस पाया जाता है उस क्षेत्र को तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन अनुसार कंटेनमेंट व बफर जोन बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में पूर्णरूप से लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएं और नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएं। इस अवसर पर उपमंडलाधीश कुलभूषण बंसल, डीआईपीआरओ आत्मा राम कसाना, एसएचओ सुरेन्द्र कंबोज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।