हिसार

अग्रोहा : मां—बाप ने निकाला बेटे को घर से बाहर, बेटे ने जहर खाकर कर ली आत्महत्या

अग्रोहा,
अग्रोहा की राम कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेवार अपनी मां, 2 मामा व मामियों को ठहराया है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के भाई के बयान के आधार मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
जमीन के चलते गई जान
मृतक अशोक के भाई सुशील कुमार ने बताया कि उसके पिता ने 2002 में जगाण निवासी सरस्वती से दूसरी शादी की थी। उसका भाई अशोक इनके साथ अग्रोहा में रहता था। करीब 6 माह पहले अशोक का विवाह हुआ था। इसके बाद से सौतेली मां सरस्वती, मामा भजनलाल, सरेश कुमार व दोनों मामियां मिलकर अशोक को घर से निकालना चाहती थी। ये लोग अशोक के हिस्से की जायदाद सौतेली बहन किरण को देना चाहते थे। इसके चलते कई बार पंचायत भी हुई। पंचायत में ये हर बार अशोक का हिस्सा देने की बात मान लेते थे लेकिन बाद में मना कर देते थे। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले सौतेली मां, दोनों मामा व मामियों ने अशोक को जान से मारने की धमकी दी। 30 जून को अशोक ने फोन करके बताया कि सौतेली मां और पिता ने उसे घर से निकाल दिया है। वह सौतेली मां और मामा—मामियों के रोज—रोज की धमकियों से तंग आ चुका है और अब जहर खा लिया है। उसके फोन आने के बाद उसे हिसार के नीजि अस्पताल में दाखिल करवाया। जहां उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई।
पुलिस को मिला सुसाइड नोट
अशोक की मौत के बाद सूचना मिलने पर अग्रोहा पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को मृतक का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में लिखा है कि “मैं अशोक कुमार पूरे होश में से कह रहा हूं कि मैंने जो जहर खाया है। जो सिर्फ मेरी सौतेली मां सरस्वती और उनके दोनों भाई भजन लाल व सुरेश और इनकी पत्नी के दबाव में खाया है। मेरी घरवाली उनके परिजन और मेरी घरवाली का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये मुझे बेघर और मेरी पत्नी और मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी देते हैं। उनके बच्चे भी इनके साथ हैं। कृप्या इनके चारों को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाए sd Ashok”
इनके खिलाफ ​हुआ मामला दर्ज
मृतक के भाई सुशील कुमार के बयान व सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने मृतक के पिता रामनिवास, सौतेली मां सरस्वती,सौतेला मामा भजनलाल व सुरेश, सौतेली मामियां मंजू व भजनलाल की पत्नी के खिलाफ धारा 306/34/506 के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी।

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