हिसार,
मंगाली सुरतीया के बेटी प्रमिला बिश्नोई ने 7 जुलाई को जहर निगल लिया। बरवाला के नीजि अस्पताल में उपचार के दौरान 10 जुलाई को उसकी मौत हो गई। प्रमिला के पिता सीताराम बिश्नोई ने उसकी मौत के लिए गैबीपुर निवासी उसके पति दीपक, ससुर बनवारी लाल व सास राजबाला को दोषी ठहराया है।
पुलिस को दिए बयान में सीताराम ने आरोप लगाया है उसकी 24 वर्षीय बेटी प्रमिला का विवाह 20 दिसंबर 2020 को गैबीपुर के दीपक के साथ हुआ था। इसके बाद से सुसराल वाले लगातार दहेज के लिए उसके मारपीट करते थे और घर से निकाल देते थे। इस बारे में कई बार पंचायत भी हुई। वे हर बार पंचायत में माफी मांग लेते और प्रमिला को घर ले जाते। लेकिन कुछ दिन ठीक रहने के बाद फिर मारपीट करके पैसे मांगे जाते।
अभी करीब 10 दिन पहले ही उसके सुसराल वाले पंचायत में माफी मांगकर प्रमिला को लेकर गए थे। 7 जुलाई को मारपीट से परेशान होकर प्रमिला ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। सूचना मिलने पर वे गैबीपुर पहुंचे और प्रमिला को बरवाला के नीजि अस्पताल में दाखिल करवाया। उपचार के दौरान प्रमिला की मौत हो गई।
बरवाला पुलिस ने सीताराम की शिकायत पर पति दीपक, ससुर बनवारी लाल व सास राजबाला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।