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240 से अधिक मामलों में ₹600 करोड़ की संपत्ति कुर्क: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

नई दिल्ली
आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि उसने 400 से ज्यादा बेनामी सौदों की पहचान कर ली है। विभाग ने कहा कि बेनामी कानून के तहत कुल 240 से अधिक मामलों में 600 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है। नए बेनामी कानून को अच्छी तरह लागू करने के लिए आयकर विभाग ने पिछले सप्ताह देशभर में 24 बेनामी निषेध इकाइयां (बीपीयू) स्थापित कीं, ताकि इस कानून के जमीनी परिणाम दिखना सुनिश्चित हो।
विभाग ने पिछले साल नवंबर से नए बेनामी लेन-देन (निषेध) संशोधन कानून, 2016 के तहत कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी थीं। कानून के तहत अधिकतम सात साल जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
बेनामी संपत्ति में चल या अचल, मूर्त या अमूर्त (ब्रैंड, इक्विटी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) एवं वैसी संपत्तियां शामिल हैं जो उस व्यक्ति के नाम पर नहीं होती हैं जो हकीकत में इसका लाभ उठाता है। एक अधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘इनकम टैक्स डायरेक्टरेट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 23 मई 2017 तक 400 से ज्यादा बेनामी लेन-देन का पता लगाया है। इनमें बैंक अकाउंट्स, जमीन के प्लॉट्स, फ्लैट और जूलरी शामिल हैं।’
कानून के तहत 240 से ज्यादा संपत्तियों की अस्थाई तौर पर कुर्की कर ली गई है। बाजार में इनकी कीमत 600 करोड़ रुपये से ज्यादा है। टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, ’40 मामलों में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 530 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की अचल संपत्ति कुर्क हुई है।’

विभाग ने बताया कि पिछले एक महीने में 10 वरिष्ठ सरकारी अधिकारों के यहां भी तलाशी अभियान चलाए गए, ताकि भ्रष्ट आचरण से की गई काली कमाई का खुलासा कर सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही एवं विश्वनीयता सुनिश्चित की जा सके।विभाग ने तलाशी अभियानों का ब्योरा देते हुए बताया कि जयपुर में एक ‘बेनामीदार’ ड्राइवर निकला जिसके नाम पर 7.7 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन पाई गई जबकि हकीकत में वह संपत्ति मध्य प्रदेश की एक लिस्टेड कंपनी की है जहां वह काम करता है। इसी तरह एक अन्य मामले में राजस्थान के सांगनेर में एक जूलर ने अपने पूर्व कर्माचरी के नाम पर नौ अचल संपत्तियां रखी थीं। विभाग ने कोलकाता में शेल कंपनियों से खरीदी गईं कुछ संपत्तियां भी जब्त कर लीं।

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