हरियाणा

कोर्ट ने भेजा वर्णिका और उसके पिता को सम्मन

चंडीगढ़,
छेड़छाड़ मामले में आरोपी विकास बराला और आशीष के खिलाफ चल रहे मामले में जिला अदालत ने गवाही के लिए पीड़िता, उसके पिता और जांच अधिकारी को सम्मन जारी करते हुए 22 नवम्बर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। इनकी गवाही के साथ ही केस का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे, बचाव पक्ष की तरफ से आरोपों को चुनौती देते हुए ऊपरी अदालत में रिवीजन पीटिशन याचिका दायर की हुई है। इस पर 21 नवम्बर को सुनवाई होनी है। नौकरी करना चाहते है, तो यहां क्लिक करे।
वीरवार को हुई थी बहस
वीरवार को एसीजेएम कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से पीड़िता, उसके पिता और एक वकील के बीच वारदात के बाद की कॉल डिटेल संबंधी याचिका पर बहस हुई। इसके अलावा बचाव पक्ष ने मामले में थाने की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी थी। अभियोजन पक्ष ने फुटेज मिट जाने की बात करते हुए इसे दे पाने से इंकार कर दिया। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने याचिका पर फैसला 22 नवम्बर के लिए सुरक्षित रख लिया। यहां क्लिक करे—स्कूली निबंध प्रतियोगिता..विद्यार्थी और स्कूल दोनों जीतेंगे सैंकड़ों उपहार
ये था मामला
5 अगस्त की रात करीब 12:15 बजे वर्णिका कुंडू अपनी कार से सेक्टर-7 की तरफ से पंचकूला के लिए निकली। आरोप है कि जैसे ही उसकी कार सेक्टर-7 की पेट्रोल पंप से टर्न हुई दो युवकों ने सफेद कार से उसका पीछा कर लिया। दोनों लड़कों ने हाउसिंग बोर्ड चौक पर आकर उसकी गाड़ी रूकवा ली और दरवाजा खोल अपहरण की कोशिश की। वर्णिका के मुताबिक उन्होंने रास्ते में भी तीन बार उसकी कार रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। मदद के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को गिरफ्तार कर लिया था।
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