गुरुग्राम हरियाणा

हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

गुड़गांव,
यहां के पुन्हाना हलके के विधायक रहीश खान के खिलाफ फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। एक फर्जी कंपनी बनाकर फ्लैट बेचने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने के मामले में उत्तर प्रदेश के मथुरा कोर्ट ने रहीश खान के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं। उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। बता दें कि रहीश खान हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उनके खिलाफ फर्जीवाड़े के मामले को लेकर इलाके में चर्चाओं का दौर चल निकला। स्कूली प्रतियोगिता.. प्ले ग्रुप से दसवीं तक विद्यार्थी और स्कूल दोनों जीतेंगे सैंकड़ों उपहार.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे
ये है मामला
जानकारी के मुताबिक उत्तरप्रदेश के वृंदावन थाने में 23 अक्टूबर 2016 को एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें पुन्हाना के विधायक एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहीश खान सहित 6 लोगों पर फर्जी कंपनी बनाकर फ्लैट बेचने का आरोप है। इस मामले में मथुरा की कोर्ट द्वारा 7 नवंबर 2017 को जारी किए गए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट के मुताबिक सभी आरोपियों को 23 दिसंबर तक अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। इसकी तामील के लिए मेवात पुलिस कप्तान नाजनीन भसीन ने पुन्हाना थाना प्रभारी को कार्रवाई के आदेश कर दिए हैं। जीवन आधार न्यूज पोर्टल को आवश्यकता है पत्रकारों की…यहां क्लिक करे और पूरी जानकारी ले..
रिटायर्ड जज की फैमिली के साथ ऐसे किया फर्जीवाड़ा
दरअसल मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से अवकाश प्राप्त गाजियाबाद निवासी रामनाथ ने पुलिस कप्तान मथुरा को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि अतुल सक्सेना सीनियर सेल्स मैनेजर उससे वृंदावन में मिला और आपसी संबध मेरे साथ बढ़ा लिए। उसने एनएच 2 फरीदाबाद पर स्थित कल्चर होम डेवलपर्स प्रा. लि. में मुझे जैत क्षेत्र वृंदावन पर बतौर जरनल मैनेजर मार्केटिंग रख लिया। इसके बाद अक्टूबर 2013 में अतुल सक्सेना, विवेक चावला, आरसी चावला, जसवीर सिंह ने पुन्हाना के विधायक रहीश खान से मिलवाया, जिन्होंने अपने आप को कृष्णा फ्लोर प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बताया और लगातार साइट पर आते रहे।
रामनाथ का आरोप है कि उसके जन्मदिन के मौके पर विधायक रहीशा खान व अन्य लोगों ने उसे अपनी कंपनी में कानूनी सलाहाकार नियुक्त कर दिया। कंपनी में 10 प्रतिशत का हिस्सा दिखाते हुए अलग-अलग तारीखों में करीब 55 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपियों ने 20 दिसंबर 2013 को एक सहमति पत्र देते हुए पांच फ्लैट रामनाथ की बेटी और पत्नी के नाम आवंटित करते हुए अलग से पांच लाख 75 हजार रुपए और ले लिए। भरोसा दिया गया था कि निवेशित मूलधन 2 वर्ष के दौरान वापस कर दिया जाएगा और पत्नी को डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज अलग से दिया जाएगा।

रामनाथ की मानें तो विधायक व उनके साथी उसे चेक भी देते रहे और वो चेक बाउंस होते रहे। आखिर जब कंपनी के बारे में जांच-पड़ताल की तो यह फर्जी पाई गई। उन्होंने 25 जुलाई 2015 को आरोपियों को लीगल नोटिस दिया तो शिकायतकर्ता को ही उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया तो मथुरा एसपी के आदेश पर 23 अक्टूबर 2016 को आरोपी रहीश खान, अतुल सक्सेना, विवेक चावला, आरसी चावला, जसबीर सिंह व धर्मचन्द गर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। नौकरी करना चाहते है, तो यहां क्लिक करे।
इनेलो की धमकी
इस बारे में इस बारे में पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास ने पिनगवां स्थित अपने निवास पर प्रेसवार्ता में हरियाणा सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरोपी विधायक रहीश को पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया तो इनेलो सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी।
क्या बोले रहीश खान
वहीं विधायक रहीश खान ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए विरोधियों का एक षड्यंत्र है, जबकि यह मामला वर्ष 2016 में ही हाईकोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था। उन्हें आज ही इस बारे में पता चला है कि मथुरा अदालत ने उसके खिलाफ कोई गैर जमानती वारंट जारी नहीं किए, बल्कि 23 दिसंबर 2017 से पहले जमानत करवाने के आदेश दिए हैं।
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