फतेहाबाद

बिजली विभाग के एक्सईन और एसडीओ को जुर्माना

टोहाना (नवल सिंह)
बिजली निगम के एक्सइन और एसडीओं पर राज्य सूचना कमीशन ने आरटीआई का जवाब न देने पर 4 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इन अधिकारियों को अपने वेतन से देना होगा। इसके अलावा आरटीआई लगाने वाले जागरूक उपभोक्ता को दो हजार रुपए मुआवजा भी दिए जाने के आदेश दिए हैं। जीवन आधार नवंबर माह प्रतियोगिता.. प्ले ग्रुप से दसवीं तक विद्यार्थी और स्कूल दोनों जीतेंगे सैंकड़ों उपहार.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे
अधिवक्ता राज वर्मा ने बताया कि उनके क्लाइंट नरेश जैन ने अपने मीटर के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ के पास 29 अगस्त 2016 को एक आरटीआई लगाई थी, लेकिन बिजली विभाग के एक्सईन और एसडीओ ने उसका जबाव नही दिया। नौकरी करना चाहते है, तो यहां क्लिक करे।
इसके बाद सूचना समय पर न मिलने पर 3 अक्टूबर को निगम के एसई हिसार के पास प्रथम अपील दायर की। लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। इस कारण उन्होंने 24 अक्टूबर को राज्य सूचना कमीशन चंडीगढ़ के पास द्वितीय अपील की। इसकी सुनवाई करते हुए राज्य सूचना कमीशन चंडीगढ़ ने फैसला सुनाया कि निगम के एसडीओ व एक्सईएन अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाएं तथा समय पर सूचना न देने पर जुर्माना लगाया जाए। जिसके चलते दोनों अधिकारियों को अपनी तनख्वाह से जुर्माना जमा करवाने के आदेश हुए है।
अधिवक्ता राज वर्मा ने बताया नरेश जैन ने अपनी दुकान से बिजली का मीटर मार्च 2017 में उतरवाकर निगम के पास जमा करवा दिया था। लेकिन निगम अगस्त 2017 में उसके पास नोटिस भेजा ​कि निगम की टीम ने आपकी दुकान में छापा मारा, इस दौरान मीटर गलत तरीके से चलता पाया गया है। इसलिए आपके ऊपर 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा जब मीटर मार्च में निगम जमा करवा दिया गया तो अगस्त में दुकान में छापा मारने और मीटर जटत करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में जब पीड़ित ने आरटीआई लगाई तो अधिकारियों ने इसका जवाब तक देना उचित नहीं समझा।
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