बहादुरगढ़ हरियाणा

पति की हत्या कर शव को 8 टुकड़े में काटने वाली बीवी को 30 साल कैद

बहादुरगढ़,
बहादुरगढ़ के आसंडा गांव में हुए बलजीत मर्डर केस में कोर्ट ने हत्यारिन पत्नी को 30 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचएस दहिया की अदालत ने महिला पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मामले में अन्य लोगों को बरी किया गया है। पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध थे। जब पति ने इसका विरोध किया तो महिला ने अपने ही सुहाग की हत्या कर उसके शव के शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे।
अदालत ने हालांकि इस मामले में चार अन्य लोगों को बरी करते हुए कहा कि केवल पूजा इस क्रूर हत्या की जिम्मेदार थी। समाचार सहायक/पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा अवसर…जीवन आधार न्यूज पोर्टल से जुड़े—जीवन को आनंदमयी बनाये…
पुलिस जांच में पता चला था कि इस महिला ने अपने पति की हत्या इसलिए की, क्योंकि उसका किसी और व्यक्ति के साथ संबंध था। वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। मृतक के भाई ने इस संबंध में केस दर्ज कराया था। मृतक के भाई ने बताया कि सांपला के गांव गिझी की रहने वाली पूजा की शादी वर्ष 2012 में आसंडा के बलजीत से हुई थी। पूजा की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले उसकी अपने पति से पटती नहीं थी जिसके कारण वह उससे अलग हो गई थी। बलजीत से शादी के बाद उनके यहां एक बेटे ने जन्म लिया। पूजा का चाल चलन ठीक नहीं था। उसके पास अक्सर आवारा लड़के आते रहते थे, जिनका बलजीत विरोध करता था। परिवार की ओर से पूजा को कई दफा समझाया भी गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जीवन आधार नवंबर माह प्रतियोगिता.. प्ले ग्रुप से दसवीं तक विद्यार्थी और स्कूल दोनों जीतेंगे सैंकड़ों उपहार.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे
बलजीत के भाई कुलजीत ने पिछले साल 26 अप्रैल को पुलिस से अपने भाई के लापता होने की शिकायत की थी। भाई ने दावा किया था कि वह और उसकी बहन अपने भाई के घर गए और जब पूजा से बलजीत के बारे में पूछा तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिए। इस दौरान उसकी बहन को दूसरे कमरे से बदबू आई।

मृतक का फाइल फोटो।

दोनों ने जब छानबीन की तो पता चला कि बदबू वहां रखे सूटकेस से आ रही थी। सूटकेस खोलने पर उन्हें अपने भाई का बगैर सिर का शव मिला। इसके बाद पता चला कि पूजा ने बलजीत को आठ टुकड़ों में काट दिया था। उन्हें घर के अलग-अलग जगहों पर छिपा दिया था। घर के फर्श की खुदाई कर बलजीत के सिर को दफनाया गया था। नौकरी करना चाहते है, तो यहां क्लिक करे।
अदालत ने मंगलवार को पूजा को दोषी ठहराते हुए उसे 30 साल जेल और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पूजा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में पूजा ने अपना अपराध स्‍वीकार कर लिया था।
पुलिस के अनुसार हत्या की वारदात 24 अप्रैल 2016 को हुई थी। आधी रात के वक्त की ये घटना है। हत्या करने के बाद आगे का प्लान बनाते बनाते बेड पर शव के साथ ही सो गई। अगले दिन भी शव घर में पड़ा रहा और पूजा कोई प्लान नहीं बना सकी। 26 अप्रैल को उसने शव के फरसे से टुकड़े किए और उन्हें सूटकेस और कंबल में छुपा दिया। पूजा ने सिर को कमरे का फर्श उखाड़ कर दबा दिया था। जिसे पुलिस ने खोदकर बाहर निकाला था।

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