फतेहाबाद

2 मोबाइल स्नेचर्स को मिली 5—5साल की सजा

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
मोबाइल स्नेचिंग करने के दो आरोपियों को अदालत ने दोषी मानते हुए 5-5 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायधीश ए.के.वर्मा की अदालत ने रतिया निवासी अवतार व बल्ली को मामले में दोषी पाया था। इसके बाद आज उनकी सजा का ऐलान किया गया। नौकरी की तलाश है..तो यहां क्लिक करे।

ये था मामला
अक्टूबर 2016 में रतिया निवासी करण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह और उसका दोस्त 7 अक्टूबर को कहीं जा रहे थे। इस दौरान रतिया निवासी अवतार व बल्ली आए और बल्ली ने उसके हाथ पकड़े तथा बाद में अवतार ने उसका मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और दोनों आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश कर दिया था। जीवन आधार प्रतियोगिता में भाग ले और जीते नकद उपहार

क्या हुई सजा
जिला अटार्नी उषा बिश्नोई ने बताया कि कोर्ट ने लंबे समय तक दोनों पक्षों की बयान और बहस सुनने के बाद अवतार व बल्ली को दोषी पाया। दोनों दोषियों को अदालत ने 5-5 वर्ष की कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोनों आरोपी जुर्माना नहीं भरते है तो उन्हें 6—6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जीवन आधार बिजनेस सुपर धमाका…बिना लागत के 15 लाख 82 हजार रुपए का बिजनेस करने का मौका….जानने के लिए यहां क्लिक करे

Related posts

‘अंजनी मा के हुयो लाल, बधाई सारे भक्तां ने…बाबा हनुमान व श्याम के भजनों पर झूमे श्रद्धालु

गीता जयंति महोत्सव:लोगों में नहीं उत्साह, कुर्सियां और स्टाल रही खाली

Jeewan Aadhar Editor Desk

फ्यूचर मेकर कम्पनी के एमडी को मिली अंतरिम जमानत

Jeewan Aadhar Editor Desk