फतेहाबाद

फतेहाबाद में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के 949 लाभार्थियों को 3 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि वितरित

फतेहाबाद,
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि सरकार ने जनता के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त करके नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि जिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों एवं परिवारों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 949 लाभार्थियों को 3 करोड़ 41 लाख 22 हजार रुपये की राशि वितरित की गई है।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी विवाहित होने वाली लडक़ी की शादी में 51000 रुपये अनुदान राशि दी जाती है, जिसमें 46000 रुपये शादी के समय तथा 5000 रुपये शादी रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत दिये जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग व सामान्य जाति के लोगों की लडक़ी की शादी में 11000 रुपये शादी अनुदान किया जाता है, जिसमें 10000 रुपये शादी के समय तथा 1000 रुपये शादी रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत दिए जाते हैं। उपायुक्त ने बताया कि किसी भी जाति के गरीब व्यक्ति जिसके पास 2.25 एकड़ से जमीन कम है तथा आमदनी एक लाख रुपये से कम है उस परिवार को भी 11000 रुपये शादी अनुदान दिया जाता है, जिसमें 10000 रुपये शादी के समय तथा 1000 रुपये शादी रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत दिए जाते हंै। इसके अलावा जिनकी आमदनी एक लाख रुपये से कम है, सभी जाति की विधवा-बेसहारा औरत को उसकी लडक़ी की शादी तथा सभी जाति की अनाथ लड़कियों को उसकी शादी में 51000 रुपये शादी अनुदान राशि दी जाती है, जिसमें 46000 रुपये शादी के समय तथा 5000 रुपये शादी रजिस्टे्रेशन होने के उपरांत दिए जाते हैं।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि किसी भी जाति एवं वर्ग से संबंधित महिला खिलाड़ी बेशर्ते कि उसने 26 ओलम्पिक, 16 गैर-ओलम्पिक और 22 टूर्नामेंट में किसी एक में भाग लिया हो, की शादी में 31000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए वर-वधू का जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, शादी का कार्ड, आवेदक की बैंक कॉपी, आवेदक का आधार कार्ड, बीपीएल तथा आय प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज जरूरी है। उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा जिला में कल्याण विभाग द्वारा नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए डॉ.बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अनुसूचित जाति-जनजाति नियम 1995, डॉ. अंबेडकर मेघावी छात्र संशोधित योजना, पंचायत प्रोत्साहन, कानूनी सहायता, सिलाई प्रशिक्षण योजनाएं आदि कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है, जिनका लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है।
जिला में अब तक 615566 क्विंटल कॉटन फसल की हुई खरीद
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि जिला फतेहाबाद में अब तक 615566 क्विंटल कॉटन फसल खरीद की गई है, जिसमें फतेहाबाद मंडी से 184776 क्विंटल, भट्टू मंडी से 153624 क्विंटल, भूना मंडी से 263722 क्विंटल, रतिया मंडी से 5755 क्विंटल, टोहाना मंडी से 7472 क्विंटल तथा जाखल मंडी से 217 क्विंटल की खरीद हुई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिला में अब तक 4255 क्विंटल मूंगफली फसल की खरीद की गई है, जिसमें फतेहाबाद मंडी से 232 क्विंटल तथा भट्टू मंडी से 4023 क्विंटल मंूगफली फसल की खरीद की गई है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में अब तक 11432 क्विंटल बाजरा तथा 100 क्विंटल मूंग फसल की भी खरीद की गई है।
कृषि यंत्रो पर अनुदान हेतू ड्रा में चयनित किसान निर्धारित शैड्यूल अनुसार 30 दिसंबर तक जमा करवाएं बिल
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि प्रोमोशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन स्कीम 2020-21 व स्पेशल कम्पोनेन्ट (अनुसुचित जाति) एसबी-89 के तहत कॉटन सीड ड्रील, ईंजन ओप्रेटड स्पै्र पम्प व बैटरी ओप्रेटड स्पै्र पम्प पर अनुदान के लिए ड्रा निकाला गया। इस मौके पर जिला के किसान भी ड्रा देखने के लिए उपस्थित रहे। किसानों के चयन का यह ड्रा उप मंडल कृषि अधिकारी, फतेहाबाद के कार्यालय में उप मंडल कृषि अधिकारी भीम सिंह, सहायक कृषि अभियंता सुभाष भांभू तथा विषय विशेष सुभाष की देखरेख में निकाला गया। ड्रा में व्यक्तिगत श्रेणी में कॉटन कल्टीवेशन स्कीम में 15 कॉटन सीड ड्रिल, 60 बैटरी ऑप्रेटिड स्प्रे पंप, 72 इंजन ऑप्रेटिड स्प्रे पंप व अनुसूचित जाति के 10 बैटरी ऑप्रेटिड स्प्रे पंप का चयन एसबी-89 स्कीम के तहत किया गया। उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने बताया कि जिन किसानों का ड्रा में चयन हुआ है वे चयनित किसान अपने दस्तावेज जैसे बिल व ई-वे बिल (दोहरी प्रति), मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण प्रमाण पत्र, जमीन की पटवारी रिर्पोट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड ट्रेक्टर की वैध आरसी, मशीन के साथ किसान की जीपीएस लोकेशन की फोटो, मशीन के उपर लगे नंबर प्लेट की फोटो व खुदे हुए नंबर की फोटो आदि सभी दस्तावेज दो सेट में निर्धारित शैड्यूल अनुसार 30 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन करवाकर बिल जमा करवाएं।

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