नई दिल्ली (आरती शर्मा)
कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोड़ा पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। कोड़ा को सजा कल सुनाई जायेगी।
जीवन आधार प्रतियोगिता में भाग ले और जीते नकद उपहार
दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को आपराधिक साजिश और सेक्शन-120 बी, 420 और धारा 409 के तहत दोषी करार दिया है। इन सबको गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।
Coal scam: Delhi's Special CBI court holds former Jharkhand CM Madhu Koda, former Coal Secy HC Gupta, former Jharkhand Chief Secy Ashok Kumar Basu & one other as guilty of criminal conspiracy & section 120 B. Sentencing to take place tomorrow.
— ANI (@ANI) December 13, 2017
बता दें कि ये मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा हुआ है। इस ब्लॉक का आवंटन कोलकाता स्थित विनी आयरन और स्टील उद्योग लिमिटेड (VISUL) को किया गया था। मामले में कोड़ा को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
पार्ट टाइम नौकरी की तलाश है..तो यहां क्लिक करे।
वहीं 69 वर्षीय एचसी गुप्ता कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान दो वर्षों के लिए कोयला सचिव थे। साल 2008 में वे इस पद से रिटायर हुए। गुप्ता ने ही कोयला खनन के अधिकार से जुड़े 40 मामलों को क्लियर करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। पूर्व शीर्ष ब्यूरोक्रेट पर आरोप है कि उन्होंने कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जिसके चलते करदाताओं के करोड़ों रुपये डूब गए। गुप्ता पर कम से कम आठ मामले दर्ज हैं।
सीबीआई ने कहा है कि कोड़ा, बसु और दो आरोपी ब्यूरोक्रेट ने कोल ब्लॉक आवंटन में VISUL को फायदा पहुंचाने का काम किया। हालांकि आरोपियों ने इससे इनकार किया है।
जीवन आधार बिजनेस सुपर धमाका…बिना लागत के 15 लाख 82 हजार रुपए का बिजनेस करने का मौका….जानने के लिए यहां क्लिक करे