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नाबालिगों से रेप: हाई कोर्ट ने कहा- दोषियों को मिले मौत की सजा

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नैनीताल,
देश के इतिहास में संभवत: पहली बार किसी हाई कोर्ट ने नाबालिगों के साथ बलात्कार करने वालों के खिलाफ सरकार को बेहद सख्त कानून बनाने का सुझाव दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि वह नाबालिगों से बलात्कार के दोषियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने पर पहल करे।
अदालत ने यह भी कहा कि अगले तीन महीनों के भीतर राज्य सरकार ऐसे कानून बनाए जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान हो। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान नाबालिगों के साथ बलात्कार के बढ़ते मामलों पर चिंता भी जाहिर की।
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फांसी की सजा बरकरार
उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आलोक सिंह और राजीव शर्मा की खंडपीठ ने यह सुझाव करणदीप शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। जानकारी के अनुसार, आठ वर्षीय बच्ची के बलात्कार के आरोप में निचली अदालत से मौत की सजा पाने वाले करणदीप शर्मा ने इस फैसले को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

करणदीप शर्मा पर आरोप था कि उसने साल 2016 में रुद्रपुर में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में निचली अदालत की ओर से उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उसने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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मध्य प्रदेश सरकार बना चुकी है कठोर कानून
इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ना सिर्फ शर्मा के मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, बल्कि राज्य सरकार से ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों को कठोर सजा देने के लिए कानून बनाने की भी सिफारिश की। अब अगर सरकार कोर्ट की इस सिफारिश पर अमल करती है तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के बाद पहला ऐसा राज्य होगा जहां नाबालिगों के साथ बलात्कार करने वालों मौत की सजा का प्रावधान किया जाएगा।
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