फतेहाबाद

गोरखपुर के 16 किलोमीटर क्षेत्र के घेरे को आपातकाल योजना जोन किया घोषित

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जिला फतेहाबाद, तहसील भूना के गोरखपुर गांव में स्थापित की जा रही नाभिकीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।
एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के 16 किलोमीटर क्षेत्र के घेरे को आपातकाल योजना जोन के रूप में निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त क्षेत्र के अंदर 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र को स्टर्लाइज्ड जोन के रूप में निर्धारित किया जाना होता है। नौकरी की तलाश है..तो जीवन आधार बिजनेस प्रबंधक बने और 3300 रुपए से लेकर 70 हजार 900 रुपए मासिक की नौकरी पाए..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

उन्होंने बताया कि अपर सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब स्टर्लाइज्ड जोन के लिए नवीन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसके अनुसार अब स्टर्लाइज्ड जोन को प्राकृतिक संवृद्धि क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा।
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Jeewan Aadhar Editor Desk