चंडीगढ़,
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की तर्ज पर हरियाणा के 4 विधायकों पर भी गाज गिर सकती है। हरियाणा सरकार में विधायक अौर सीपीएस पद का लाभ लेते रहे इन 4 विधायकों की सदस्यता जा सकती है। इसके लिए एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
भट्टी ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 190 और 102 तहत हरियाणा के 4 विधायकों की सदस्याता भी रद्द हो सकती है। हालांकि इन विधायकों ने 5 जुलाई 2017 को सीपीएस पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस समय जनता की कमाई से लाभ लेने के कारण इन पर अब गाज गिर सकती है।
भट्टी के अनुसार उस समय पद पर रहते हुए इन विधायकों ने सीपीएस पद के सारे लाभ लिए थे अौर ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लाभ के दायरे में ही आता है। जिसके कारण इन विधायकों को अपनी सदस्यता खोनी पड़ सकती है।
ये है निशाने पर
हरियाणा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) रहे डा. कमल गुप्ता, सीमा त्रिखा, श्याम सिंह राणा और बख्शीश सिंह विर्क की विधानसभा सदस्या अब निशाने पर है। यदि इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो प्रदेश सरकार खतरे में आ जायेगी।