नई दिल्ली
सीबीडीटी ( केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) ने साफ कर दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 1 जुलाई से आधार कार्ड नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति-निर्धारक संस्था ने बयान जारी कर कहा कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में सिर्फ उन लोगों को ही ‘आंशिक राहत’ दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड या फिर पंजीकरण आईडी नहीं है।
टैक्स बोर्ड ने साफ किया कि ऐसे लोगों का पैन रद्द नहीं किया जाएगा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। 1 जुलाई से आधार हासिल करने के योग्य हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट आईडी भरनी होगी। इसके अलावा पैन के आवेदन के लिए भी आधार की जरूरत होगी। आदेश के मुताबिक, ‘1 जुलाई, 2017 को जिन लोगों के पास पैन नंबर होगा और यदि वे आधार धारक हैं या उसके योग्य हैं तो उन्हें पैन को इससे जोड़ने के लिए टैक्स अथॉरिटीज को आधार नंबर देना होगा।’ सीबीडीटी ने आधार कार्ड न बनवा पाने वाले लोगों के लिए कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन लोगों को ही आंशिक राहत दी गई है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के पैन रद्द नहीं किए जाएंगे और उन्हें आधार कार्ड बनवाने का मौका दिया जाएगा।’
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