फतेहाबाद

नाम सावित्री और काम झपटमारी का,अदालत ने सुना दी 5 साल की सजा

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
न्यायाधीश एके वर्मा की अदालत ने महिला के गले से चेन झपटने की आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 11 मई 2017 को रावलकलां हिसार निवासी सीमा धर्मपत्नी अनूप सिंह अपने मायके लाली आ रही थी। वह बस स्टैंड फतेहाबाद पहुंची और बस से नीचे उतरी तो उसी दौरान अलवर निवासी सावित्री ने उसके गले से 2 तोले सोने की चेन झपट ली थी। पुलिस ने सीमा की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया था। आज अदालत ने उसे 5 वर्ष की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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