करनाल हरियाणा

हाईकोर्ट आदेश : 1259 जेबीटी टीचर्स रहेंगे यथावत

चंडीगढ़
आखिरकार लो मेरिट जेबीटी टीचर्स को पंजाब—हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 1259 जेबीटी टीचर्स को लेकर यथास्थिती बनाए रखने के आदेश दिए है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को आदेश दिए है कि वह इस मामले में जल्दबाजी न करे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई तक इस मामले में यथास्थिती बनाई रखी जाए।


https://youtu.be/vaoKNN8hUrY

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पहले इन जेबीटी टीचर्स को ज्वाइनिंग दे दी थी। बाद में आनन—फानन में लो मेरिट का हवाला देते हुए इनको निलंबित करने के आदेश निकाल दिए। सरकार के इस रवैये केि खिलाफ पीड़ित टीचर्स करनाल में पिछले दो दिनों से धरना—प्रदर्शन करने के साथ—साथ आमरण अनशन पर बैठे है। ऐसे में सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश इन टीचर्स के लिए राहत भरी खबर के समान है।
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