फतेहाबाद

फेसबुक पर हुआ प्यार..फिर हुई शादी..और इसके बाद…!

फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
फेसबुक पर प्यार हुआ और फिर लव मैरिज, लेकिन शादी के एक साल बाद लड़की को पता चला कि उसका पति तो ना केवल शादी शुदा है, बल्कि दो बच्चों का बाप भी है। युवती ने इस संंदर्भ में कोर्ट में घरेलू हिंसा का केस डाल दिया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता की अदालत ने युवती के तर्कों को सही मानते हुए युवती को 9 हजार रुपये मासिक गुजारा खर्चा, 1 हजार रुपये मकान का किराया व 1 लाख रुपये हर्जाना और मेडिकल खर्च देने के निर्देश दिए हैं।

टीम वर्क के बल पर महज 20 रुपए में शुरु करे बिजनेस..TATA NEXON CAR सहित बोनस और अन्य उपहार करे अपने नाम.. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीघड़ निवासी युवती कमलेश व राजेन्द्र निवासी सोनीपत के बीच फेसबुक पर बातचीत होती थी। इसी दौरान उनमें नजदीकियां हो गई और बाद में फोन पर भी बात होने लगी। अपनी याचिका में कमलेश ने बताया कि राजेन्द्र ने उसे बताया था कि वह लखनऊ का रहने वाला है और विदेश में रहता है। राजेन्द्र ने उसे बताया था कि वह 5 सितम्बर 2013 को विदेश से वापिस आ रहा है। वह एयरपोर्ट पर राजेन्द्र से मिली और राजेन्द्र उसके साथ गांव बीघड़ में आ गया। इसके बाद राजेन्द्र उसके माता-पिता से मिला और कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है तथा अविवाहित है। राजेन्द्र की बातों में आकर उसने 12 सितम्बर 2013 को जींद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली।
इस दौरान राजेन्द्र ने उसे कहा कि पंडित जी ने उसका नाम कमलेश बदलकर राधिका रखा है और इसी नाम से राजेन्द्र ने उससे शादी कर ली। इसके बाद राजेन्द्र ने उसे कहा कि दिल्ली में पार्टी करेंगे, लेकिन कोई पार्टी नहीं की। इसके बाद वह राजेन्द्र के साथ दिल्ली के पालम में रहने लगी। यहां पर राजेन्द्र की पोल खुलनी शुरू हो गई। कमलेश ने बताया कि राजेन्द्र के माता-पिता भी उसे तंग करने लगे और उससे दहेज की मांग की।
उसके पिता ने दहेज में आल्टो कार भी दी थी। इसके बाद उनके एक बच्चा भी पैदा हुआ, जिसका ब्रेन डैमेज था। आरोप है कि शादी के बाद से ही उससे मारपीट की जाती थी और उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उसे पता चला कि उसका ससुराल सोनीपत है, जबकि राजेन्द्र उसे लखनऊ का बताता था। जब वह अपने ससुराल सोनीपत गई तो वहां पर उसे पता चला कि राजेन्द्र की एक पत्नी किरण भी है और उसके दो बच्चे हैं। जिसके बाद उसने कोर्ट में 17 सितम्बर 2014 को घरेलू हिंसा की विभिन्न धाराओं के तहत केस डाल दिया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को 9 हजार रुपये मासिक गुजारा खर्चा, 1 हजार रुपये मकान का किराया व 1 लाख रुपये हर्जाना और मेडिकल खर्च देने के निर्देश दिए हैं।

जीवन आधार पत्रिका यानि एक जगह सभी जानकारी..व्यक्तिगत विकास के साथ—साथ पारिवारिक सुरक्षा गारंटी और मासिक आमदनी और नौकरी भी..अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करे।

Related posts

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर धारा 144 लागू

देश व प्रदेश में खेलों के उत्थान में महिलाओं की अग्रणी भूमिका : उपायुक्त

Jeewan Aadhar Editor Desk

इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे प्रतियोगिता में छाई भोडिया खेड़ा महाविद्यालय की छात्रा उर्मिला

Jeewan Aadhar Editor Desk