फतेहाबाद

लॉकडाउन 4.0 के लिए जिला उपायुक्त ने जारी की गाईडलाइन

जिला स्तरीय आपदा निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों ने किया विचार विमर्श

फतेहाबाद,
जिलाधीश एवं उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में डिस्ट्रिक्ट लेवल क्राइसिस मॉनिटरिंग कमेटी (डीएलसीसी) सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कोविड-19 के संक्रमण बचाव के लिए जिला में किए गए प्रबंधों की समीक्षा की और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा व नागरिकों को काफी रियायत दी गई है। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कमेटी के सभी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव उपायुक्त के समक्ष रखे। उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन के चौथे चरण में लॉकडाउन को 18 मई से 31 मई, 2020 तक दो सप्ताह और बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक आदेश जारी किए है।
उपायुक्त ने बताया कि मेन मार्केट की दुकानें सोमवार 18 मई से प्रात: 8 से सायं 6 बजे तक रोस्टर अनुसार ही खुली रहेगी। शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत नही है। किसी दुकान में अधिकतम 5 से ज्यादा ग्राहक नही आएंगे, वहीं छोटी दुकानों में एक बार में केवल 2 ही ग्राहक अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा है कि खरीददारी करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। जो भी नागरिक घर से बाहर निकले उन्हें मुंह पर मास्क लगाना होगा। जिला में धारा 144 प्रभावी रूप से लागू रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दुकानदार द्वारा मास्क प्रयोग व सोशल डिस्टेंस न रखने पर वे स्वयं जिम्मेवार होंगे व उस दुकान को बंद किया जा सकता है और जुर्माना भी वसूला जाएगा तथा नियमों के अनुसार उचित कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय व हरियाणा सरकार के आदेशानुसार ऑरेंज जोन में दी जा सकने वाली छूट जिलावासियों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 19 मई से हरियाणा राज्य परिवहन फतेहाबाद की बसें प्रात: 8 बजे से प्रात: 10 बजे तथा सांय 4 बजे से सांय 6 बजे के बीच सिरसा व हिसार के लिए आरंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि हिसार व सिरसा जाने वाले यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग करनी होगी। उन्होंने बताया कि बसों में केवल 30 व्यक्ति ही सफर कर सकते है जो मास्क का प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंस रखेंगे। परिवहन से संबंधित जानकारी के लिए यात्री बनाए गए कंट्रोल रूम 01667-220317 पर कॉल करके जानकारी ले सकते है।
उन्होंने कहा कि ऑरेंज जोन को मिलने वाली प्राय: सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। जिला में ऑटो, टैक्सी व कैब (ड्राइवर व दो सवारियों सहित) को चलाने की भी अनुमति रहेगी। स्कूटर व बाइक पर एक से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण कार्यों को करने पर कोई रोक नहीं रहेगी। ई-कॉमर्स की गतिविधियां पहले की भांति चलती रहेंगी। सरकारी दफ्तर समय पर खुलेंगे। बिना आवश्यक कारण घर से बाहर निकलने पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण पर रोक के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतना खतरनाक हो सकता है इसलिए जिलावासी पूर्व की भांति लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घरों से बाहर कम से कम निकलें।
उपायुक्त ने कहा कि सभी दुकानदारों से आग्रह किया कि वे अपनी दुकानों में सैनिटाइजर जरूर रखें। कोशिश करें कि गेट खुला रखें ताकि गेट खोलने-बंद करने के दौरान वायरस के संक्रमण का खतरा न हो। दुकानदार ध्यान रखें कि दुकान में ज्यादा भीड़ न हो। जिला में सामान आदि ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही हो सकेगी। अन्य राज्यों से लॉकडाउन के दौरान मजबूरी में फसे व्यक्ति एवं प्रवासी अपने राज्य में जाने के लिए उन्हें जन सहायक-हेल्पमी एप पर आवेदन करना होगा। पंजीकृत व्यक्तियों का मेडिकल चैकअप के उपरांत जिला प्रशासन की अनुमति से हिसार, रोहतक आदि रेलवे स्टेशन से चलने वाली श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से जा सकते है।
उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन व एजूसेट के माध्यम से जिला में विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रहेगी। सभी होटल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स, बार, ऑडिटोरियम, बंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के इक_े होने व धार्मिक स्थान खोलने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलावासी सर्वे के लिए घरों पर आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और इस संबंध में उन्हें सही जानकारी दें तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। सायं 7 से प्रात: 7 बजे तक सभी को लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में ही रहना होगा और 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 31 मई तक चलने वाले लॉकडाउन 4.0 के दौरान सभी जिलावासी सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार-बार हाथ धोने, एक-दूसरे के संपर्क में न आने तथा मुंह पर मास्क लगाकर रखने के नियमों की पालना जरूर करें। उपायुक्त ने कहा कि बाहर से आने वाले अन्य जिलों व राज्यों नागरिकों पर निगरानी रखें। पहले की तरह पुलिस के नाके लगे रहेंगे। उपायुक्त ने पुलिस नाकों पर टैंट, मास्क आदि की उचित व्यवस्था करने बारे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर एवं जरूरतमदों को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध करवाने के लिए खैराती खेड़ा रोड अनाज मंडी स्थित अटल सेवा कैंटीन खुली रहेगी। उपायुक्त ने जिले में बनाए गए कोविड हस्पतालों में बैड, चादर, दवाईयां आदि उचित व्यवस्था करने बारे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, एडीसी अजय चौपड़ा, नगराधीश अनुभव मेहता, फतेहाबाद के उपमंडलाधीश संजय बिश्रोई, टोहाना के उपमंडलाधीश नवीन कुमार, सीएमओ डॉ मनीष बंसल, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी आत्मा राम कसाना, डीआरओ राजेश कुमार, डीडीपीओ दलजीत सिंह चहल, डीएफएससी प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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Jeewan Aadhar Editor Desk