फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
समीपतवर्ती गांव में नाबालिगा के घर घुसकर युवक द्वारा उसे यौन प्रताडऩा देने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप धारा 323, 452, 506 आईपीसी व 8 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि गांव के ही सुखदेव नामक युवक ने उसके घर घुसकर उसकी नाबालिग बेटी को यौन प्रताडऩा देते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।