फतेहाबाद (साहिल रुखाया)
जिलाधीश डा. हरदीप सिंह ने धारा 144 लागू करते हुए लघु सचिवालय परिसर में धरना और प्रदर्शन करने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों में जिलाधीश ने कहा कि आए दिन विभिन्न प्रकार के संगठन, एसोसिएशन जिला लघु सचिवालय परिसर में धरना व प्रदर्शन करते हैं, जिस कारण कानून व्यवस्था बनाने में दिक्कत आती है और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
जनहित में लघु सचिवालय परिसर में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के परिसर में एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध है। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर लघु सचिवालय परिसर में नहीं आ सकता। ये आदेश आगामी 8 जून 2018 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।