फतेहाबाद

फतेहाबाद जिला में अब कृषि कार्यों के लिए ट्यूब्वैल लगाने के लिए नहीं लेनी होगी एनओसी : डीसी बांगड़

फतेहाबाद,
केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण, नई दिल्ली के अधिसूचना के अनुसार अब जिला में कृषि कार्यों के लिए ट्यूब्वैल लगाने के लिए एनओसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधिसूचना के अनुसार कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं को एनओसी लेने की छूट प्रदान की गई है। इस अधिसूचना के तहत जिला फतेहाबाद के खंड टोहाना क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा।
इस बारे विस्तार से जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने आज यहां बताया कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना बारे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है ताकि जिला में इस छूट के तहत आने वाले क्षेत्र में लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण, नई दिल्ली की अधिसूचना अनुसार कोई भी व्यक्ति ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पीने के पानी के लिए व्यक्तिगत रूप से ट्यूब्वैल लगा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समूचित सप्लाई के लिए अब विभाग को भी एनओसी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐेसे पम्प लगाने की छूट रहेगी। किसान भी सिंचाई के लिए बिना एनओसी के ट्यूब्वैल लगा सकते हैं। सूक्ष्म और लघु उद्योग भी जहां पानी का स्त्रोत 10 क्यूबीक प्रति मीटर प्रति दिन हो, वहां एनओसी की आवश्यकता नहीं है। इस बारे बिजली विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है।
उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने जल वैज्ञानिक भूमि जल कोष हिसार को दिशा निर्देश देते हुए बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार जिला फतेहाबाद के टोहाना प्रतिबंधित क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया जाए कि उपरोक्त छूट के लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आएं। उपायुक्त ने यहां स्पष्ट किया कि छूट प्राप्त लाभार्थी अब बिना आवेदन किए ही अपनी गतिविधि कर सकते हैं। बिना छूट के लोगों और उद्योगों को ऐसे पम्प और ट्यूब्वैल लगाने पर प्रतिबंधित किया हुआ है। उपायुक्त ने बताया औद्योगिक व व्यवसासिक गतिविधियों के लिए आधारभूत संरचना आदि के लिए ट्यूब्वैल व पम्प लगाने के लिए उपभोक्ता को वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सीजीडब्ल्यूए-एनओसी डॉट जीओवी डॉट आईएन पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना एनओसी के यह गतिविधि जारी रखने वाले लोगों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।
हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा रोजगार मेला 18 को
उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा 18 फरवरी को सुबह 10 बजे चार मरला कॉलोनी स्थित लाला कुंदन लाल मेमोरियल ट्रेनिंग सैंटर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 18 फरवरी को सुबह 10 बजे पहुंच कर अपना नामांकन करवा सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया दोपहर बाद 12:30 बजे तक चलेगी। रोजगार मेले में दस रोजगार प्रदाता अपनी-अपनी रिक्त क्षमता के साथ इच्छुक उम्मीदवारों से रूबरू होकर योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए युवा हरियाणा कौशल विकास मिशन के जिला कौशल समन्वयक देशपाल (मो. 9992824826) से संपर्क कर सकते हैं।
उपायुक्त की अध्यक्षता में डीएलसीसी की बैठक 18 को
डिस्ट्रिक लेवल क्लीयरेंस कमेटी (डीएलसीसी) की 56वीं बैठक 18 फरवरी को सुबह 11.30 बजे उपायुक्त एवं डिस्ट्रिक लेवल क्लीयरेंस समिति के चेयरमैन डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ की अध्यक्षता होगी। प्रवक्ता ने बताया कि यह बैठक उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की जाएगी। प्रवक्ता ने संबंधित विभाग कमेटी के सभी सदस्यों से कहा कि वे 18 फरवरी को आयोजित होने वाली बैठक में सही समय व स्थान पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

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Jeewan Aadhar Editor Desk