हिसार,
एएनएम/जीएनएम कोर्स के लिए काउंसलिंग का कार्य करने वाले आजाद नगर निवासी पवन शर्मा ने नर्सिंग कोर्स चलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अबोहर पंजाब निवासी साहिल मित्तल के खिलाफ अदालत में इस्तगासा दायर किया था। इस पर आरोपी साहिल मित्तल ने जमानत याचिका लगाई जो श्री अजय पराशर की अदालत ने खारिज कर दी।
पवन शर्मा ने बताया कि डॉ. साहिल मित्तल, मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के नाम से अबोहर पंजाब में संस्थान चलाता है जिसका वह डायरेक्टर है। पवन शर्मा ने बताया कि वे एएनएम व जीएनएम के कोर्सिज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का कार्य करते हैं इसलिए कुछ युवकों ने उनसे कोर्स के लिए संपर्क किया। इस कोर्स के लिए पवन शर्मा की तरफ से कृष्ण धानक, बंसी, विनोद, घोलू व बजरंग ने उपरोक्त कोर्सों में दाखिला दिलाने के लिए उन्होंने मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में दाखिले के लिए साहिल मित्तल से संपर्क किया जिस पर 50 हजार रुपये की फीस प्रति कोर्स की निर्धारित की हुई।
30 जुलाई 2014 को उक्त सभी कोर्स की फीस लेकर आरोपी के पास पहुंचे तो उसने 1 लाख 40 हजार रुपये व सभी के मूल प्रमाण पत्र जमा करवाने की बात की जिसे सभी ने जमा करवा दिया। साहिल मित्तल ने अक्टूबर 2014 में उनकी क्लासें शुरू होने की बात कहकर उन्हें वापिस भेज दिया जब वे अक्टूबर 2014 में कॉलेज गए तो साहिल मित्तल ने उन्हें नवंबर में आने की बात कही और कहा कि तुम्हारी हाजिरी मैं पूरी करवा दूंगा उसकी चिंता मत करो। नवंबर में संपर्क करने पर आरोपी ने उन्हें घर पर रहकर पढ़ाई करने की बात की। इस तरह आरोपी उन्हें बार-बार झांसा देता रहा जिसके बाद उसने परीक्षा के लिए पूरी फीस जमा करवाने की बात की जिसे उन्होंने कैनरा बैंक के खाते के माध्यम से जमा करवा दी। इसके बाद भी तरह-तरह की फीस की बात करते हुए उन्होंने उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों से 250000 की राशि उनसे हड़प ली। इस दौरान आरोपी साहिल मित्तल ने उनका एडमिशन संगरूर स्थित रहबर कालेज में करवाने की बात भी कही जिस पर उन्होंने ऐतराज जताया कि वहां उनकी कोई जान-पहचान नहीं है जिस आरोपी ने कहा कि इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं तुम्हें पास करवा दूंगा। जब सभी अभ्यर्थियों को शक हुआ तो उन्होंने रहबर कालेज संगरूर जाकर पता किया जहां जाने पर पता चला कि उनका वहां कोई दाखिला नहीं हुआ है और न ही कोई फीस जमा हुई है। जिस पर उन्हें अपने साथ 250000 रुपये की धोखाधड़ी का अंदेशा हुआ।
पवन शर्मा ने बताया कि आरोपी द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता चलने पर उन्होंने तीन बार एसपी हिसार को शिकायत की लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने नवंबर 2016 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसी केस में मीरा नर्सिंग कालेज अबोहर पंजाब के संचालक निदेशक साहिल मित्तल ने अग्रिम जमानत अजय पराशर की अदालत में लगाई थी जिसे माननीय अदालत ने खारिज कर दी है। उन्होंने बताया कि साहिल मित्तल पर सिविल लाइन थाना हिसार में मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसमें जी.एन.एम प्रवेश सबंधित एक धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का केस दर्ज है इस केस में उक्त संचालक/निदेशक ने माननीय अदालत अजय पराशर अतरिक्त सेशन जज हिसार में एक अग्रिम जमानत लगाई थी जो कि माननीय अदालत ने खारिज कर दी है। पवन शर्मा ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा और आरोपी से धोखाधड़ी का पैसा उन्हें दिलवाया जाएगा व उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।