राजस्थान

आसाराम सहित 3 दोषी करार, आश्रम प्रवक्ता ने कहा कोर्ट का करते है सम्मान

जोधपुर,
अध्यात्मिक गुरु और कथावाचक आसाराम को नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। आशा राम के साथ 2 अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया है। आसाराम को दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता ने मुआवजा की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी लगाई।


जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप केस में आसाराम के साथ शिल्पी और शरतचंद को भी जज ने दोषी करार दिया, लेकिन शिवा और प्रकाश की कम उम्र का हवाला देते हुए जज ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट द्वारा आसाराम को दोषी करार दिए जाने के बाद उनके श्रद्धालुओं में उदासी देखने को मिल रही है। वहीं आसाराम आश्रम की प्रवक्ता नीलम दूबे ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। फैसला पढ़कर आगे का कदम उठाएंगे।


कोर्ट द्वारा आसाराम सहित 3 लोगों को दोषी करार दिए जाने के बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि आसाराम दोषी करार दिए गए। हमें इंसाफ मिला है। इस लड़ाई में हमारा साथ देने वाले सभी लोगों को हम धन्यवाद करते हैं।
ध्यान रहे करीब साढ़े चार बाद कोर्ट ने सुनवाई और साक्ष्य के बाद आसाराम को दोषी करारा दिया है। दोषी करार दिए जाने बाद कोर्ट में सजा को लेकर दोनों पक्षों के वकीलों में बहस चल रही है। उम्र का हवाला देकर आसाराम के वकीलों ने कम सजा की मांग की है। आसाराम की तरफ 14 वकीलों की फौज कोर्ट में बहस कर रही है। दूसरी तरफ पीड़िता के वकीलों ने गुरु—शिष्या के विश्वास को तोड़ने और नाबालिग के साथ रेप करने को जघन्य अपराध बताते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पीड़िता के वकीलों का कहना है कि इस हादसे के बाद नाबालिग और उसका परिवार पूरी तरह टूट गया है। उनका जीवन असमान्य हो गया है। ऐसे में आसाराम और उसके सहयोगियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

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Jeewan Aadhar Editor Desk