पंचकूला,
बहुचर्चित मानेसर जमीन घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत देते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। जमानत मिलने के बाद हुड्डा ने कहा कि ये मामला राजनीतिक से प्रेरित है। उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जल्द ही सच प्रदेशवासियों के सामने होगा। उन्होंने कहा की इस मामले में कानूनी लड़ाई कोर्ट में और राजनीति की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये केस बदले की भावना से बनाया गया है। कोर्ट द्वारा जमानत अर्जी मंजूर करने पर हुड्डा के समर्थक खुश है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बेल अर्जी मंजूर करते हुए जमानत दे दी है। हुड्डा को 5-5 लाख रुपए के दो निजी मुचलके(बांड) पर जमानत मिली है। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी जब्त करवाना होगा। मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी। हुड्डा के साथ उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थक विधायक भी मौजूद थे। मानेसर घोटाले में हुड्डा को आज पेश होने के लिए सीबीआई कोर्ट के आदेश थे। अदालत में 19 अप्रैल को हुड्डा ने मेडीकल ग्राऊंड पर हाजिरी माफी ली थी। हुड्डा सहित 4 लोगों ने तब कोर्ट में हाजिरी माफी की अर्जी लगाई थी। इस मामले में 3 आई.ए.एस. अधिकारियों एस.एस. ढिल्लों, एम.एल. तायल, छतर सिंह, जसवंत सिंह और 3 बिल्डरों की रैगुलर बेल मंजूर हुई है।