हरियाणा

गैर मान्यता स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार को जवाब देने के लिए दिया अंतिम मौका

चंडीगढ़,
प्रदेशभर में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को बंद करने के लिए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए प्रदेश सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया और कड़ी चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पूछा है कि ऐसे स्कूलों को बंद करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये है।
दरअसल, स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार ने 9 अक्तूबर, 2017 को जनहित याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में डालकर बताया था कि बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के संचालन संबंधी मामले की शिकायत शिक्षा विभाग को देने के बावजूद इन्हें बंद नहीं करवाया गया। इस पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए सरकार को 15 फरवरी, 2018 को आदेश दिए थे कि फर्जी स्कूलों पर तत्परता से कार्रवाई करें लेकिन सरकार का फर्जी स्कूलों के प्रति ढुलमुल रवैया बना रहा।
न्यायालय ने सरकार को फर्जी स्कूलों से संबंधित आंकड़े जुटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 26 फरवरी, 2018, 23 मार्च, 2018 व 18 अप्रैल, 2018 को जवाब-तलब करते हुए मौका दिया था लेकिन सरकार ने कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई। फिर न्यायालय ने 7 मई, 2018 को इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को चेताते हुए फर्जी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने संबंधी अंतिम मौका दिया। बृजपाल का आरोप है कि शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी फर्जी स्कूलों के साथ सांठ-गांठ कर उन्हें बचाने के प्रयासों में जुटे हैं।
उनका यह भी आरोप है कि अधिकारियों को अनेक शिकायतें दीं लेकिन उन्होंने शिकायतों को पूरी तरह नहीं पढ़ा। अगर सरकार ने अगली सुनवाई 12 जुलाई, 2018 को न्यायालय में अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो उन्हें और मौका नहीं मिलेगा। न्यायालय सरकार को कड़ी फटकार के साथ-साथ जुर्माना भी ठोक सकता है।

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