चंडीगढ़,
एक भ्रामक समाचार के जरिए ब्राह्मण समाज के गुस्से को शांत करने की कोशिश की है। भ्रामक समाचार यह है कि ‘मुख्यमंत्री के साथ हुई ब्राह्मण नेताओं की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन BB भारती को जांच पूरी होने तक सस्पेंड किया जाए। इस मामले में सीएम ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें Examiner के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’
इस समाचार के साथ ही अफवाह फैल गई कि सीएम ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन BB भारती को जांच पूरी होने तक सस्पेंड करने का फैसला लिया है। जबकि हकिकत यह है कि बोर्ड के चैयरमेन का हटाने का अधिकार सीएम के पास है ही नहीं। यह पूरी तरह से सीएम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सीएम Examiner के खिलाफ कार्रवाई कर सकते है लेकिन चैयरमेन के खिलाफ नहीं।
क्या कहता है कानून
हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट रविंद्र सिंह ढूल ने इस बारे में बताया कि चैयरमेन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। उन्हें केवल हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री किसी भी संवैधानिक पद बैठे व्यक्ति को सस्पेंड नहीं कर सकते। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एक स्वत़ंत्र संस्था है, इसमें सीएम या सरकार इसमें कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकते।